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भिवंडी,हिन्दुस्तान की आवाज,एम हुसेन

भिवंडी।  शहर के सर्वांगीण विकास हेतु मनपा का कर भुगतान करके अभय योजना का लाभ उठाये जानें के लिए मनपा महापौर जावेद दलवी एवं मनपा आयुक्त डॉ .योगेश म्हसे द्वारा संयुक्त रूप से शहरवासियों से आवाहन किया गया है. महापौर व मनपा आयुक्त की चर्चा के बाद अभय योजना फेज - 2 की शुरुवात 17 अक्टूबर से 17 नवम्बर तक की गई है. उक्त समयावधि के दौरान मनपा कर का भुगतान करने वाले बकाया करदाताओं को शतप्रतिशत ब्याजमाफी का लाभ मिलेगा. मनपा का कर भुगतान करने के लिए शहरवासियों की सुविधा हेतु इंडसइंड बैंक से भिवंडी मनपा द्वारा करार कर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 30 कर भुगतान केंद्र शुरू किया गया है जहां नागरिक सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. उक्त जानकारी सहायक आयुक्त (कर मूल्यांकन) श्रीमती वंदना गुलवे ने दी है.

गौरतलब हो कि, भिवंडी मनपा महापौर जावे दलवी एवं मनपा आयुक्त डॉ . योगेश म्हसे द्वारा शहर के सर्वांगीण विकास हेतु मनपा का बकाया कर की वसूली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. मनपा कर बकायेदारों को सुविधाजनक रूप से भुगतान करने हेतु अभय योजना फेज -2 की शुरुवात 17 अक्टूबर से 17 नवम्बर तक अर्थात 1 माह के लिए की गई है. अभय योजना समयावधि के दौरान मनपा कर बकायेदारों को कर भुगतान करने के लिए कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा. मनपा आयुक्त डॉ .योगेश म्हसे द्वारा मनपा कर भुगतान करने में आ रही परेशानियों व शिकायतों का निवारण करते हुए सुविधा हेतु इंडसइंड बैंक से भिवंडी मनपा द्वारा करार किया गया है जिसके तहत बैंक शहर भर में 30 कर भुगतान केंद्र शुरू की है जिसमें मनपा कर भुगतान सुविधा से किया जा सकता है. इसी प्रकार ग्रामीण भाग सहित कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, ठाणे स्थित 54 इस प्रकार कुल 84 कर भुगतान केंद्र शुरू किया गया है। जिसका उद्घाटन महापौर जावेद दलवी के शुभहस्तों किया गया उक्त अवसर पर मनपा आयुक्त डॉ योगेश म्हसे, उप महापौर मनोज काटेकर, स्थायी समिति सभापति इमरान खान आदि उपस्थित थे।
मनपा आयुक्त डॉ .योगेश म्हसे द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन निर्णय 11 जनवरी 2017 के अनुसार, शहर में निर्मित हुए सभी अवैध बांधकाम निर्माणकर्ताओं से भी शासन नियमों के तहत मनपा कर वसूल किया जाएगा. शासन निर्णय के अनुसार, 600 चौरस तक रहिवासी बांधकाम से कर के अलावा दंड नहीं वसूला जाएगा. 601 से 1000 चौरस फुट रहिवासी बांधकाम से प्रति वर्ष लगनें वाले संपत्ति कर पर 50 प्रतिशत दंड का भुगतान बांधकाम निर्माणकर्ता को मनपा कर के साथ करना होगा . 1000 चौरस फुट रहिवासी बांधकाम को प्रति वर्ष लगनें वाले संपत्ति कर पर दुगुना दंड चुकाना बंधनकारक होगा. भिवंडी मनपा द्वारा कर भुगतान को सरल किये जानें हेतु आनलाइन सुविधा सहित मोबाइल एप्प पर मनपा कर भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है. महापौर जावेद दलवी एवं मनपा आयुक्त डॉ .योगेश म्हसे नें शहर के सर्वांगीण विकास हेतु मनपा कर भुगतान कर अभय योजना की शतप्रतिशत ब्याज माफी का लाम उठाये जानें का आहवान शहरवासियों से किया है.
> > बता दें कि, भिवंडी मनपा द्वारा अभय योजना फेज-1 का शुभारंभ 14 जनवरी से 15 मार्च तक किया गया था जिसमें मनपा कर बकायेदारों से लगभग 10 करोड़ की अल्प राशि की वसूली हुई थी. मनपा की आर्थिक परस्तिथि बेहाल होनें की वजह से शहर के विकास कार्य तथा मनपा प्रशासन को मूलभूत सुविधायें भी उपलब्ध कराए जानें में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है.यदि भिवंडी मनपा प्रशासन द्वारा सही ढंग से शहर के लाखों इमारतों का संपत्ति कर निर्धारण किया जाय तो लगभग 500 करोड़ रुपया का राजस्व वसूल हो सकता है.

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