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 भिवंडी।एम हुसेन। कोरोना वायरस के बढते  संक्रमण को रोकने के लिये लॉकडाउन लागू  करके अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद  कर दिया  गया था लेकिन गुरूवार की रात 12 बजे  से कुल  सभी  पाचों प्रभाग समिति के सहायक आयुक्तों द्वारा प्रभाग समिति  अंतर्गत की दुकानों को सम एवं विषम तारीख के तहत खोलने का आदेश जारी किया गया है । जिसमें सड़क के एक तरफ पी-1 सम तारीख और दूसरी तरफ पी-2 विषम तारीख में खोलने का आदेश दिया गया है ।
 इसके अनुसार  प्रभाग समिति के सभी पांचों  सहायक आयुक्तों ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुये कहा है कि नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों एवं संस्थाओं के विरुद्ध कोविड 19 के उपाय योजना एवं भादंवि के तहत कार्रवाई की जायेगी।उन्होंने दुकानदारों से अनुरोध करते हुये कहा है कि रेडीमेड की दुकानों में ट्रायल रूम का उपयोग नहीं किया जायेगा और ग्राहकों द्वारा लिया गया कपड़ा न तो बदला जायेगा और न ही उसे वापस लिया जायेगा। दुकानों के सामने एवं दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक होगा। जिसकी पूरी जवाबदारी दुकानदारों पर होगी।  दुकानों में भीड़ होने पर उसे तत्काल बंद कर दिया जायेगा। विक्रेताओं को मास्क,हाथ में ग्लब्ज एवं सेनेटाइजर का उपयोग करना आवश्यक है।दुकानों एवं संस्थाओं आदि में आने वाले ग्राहकों में कोरोना का कोई भी लक्षण दिखाई पड़ने पर उसकी सूचना तुरंत मनपा स्वास्थ्य विभाग को दिया जाना आवश्यक है।मनपा के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी, इसलिये सभी लोग इसे संज्ञान में लेते इस आदेश पर पूर्ण रूप से अमल करें  ।उक्त प्रकार का आदेश भिवंडी मनपा आयुक्त डॉ प्रवीण आष्टीकर द्वारा दिया गया है, इस प्रकार की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति द्वारा जन संपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले ने दी है।   

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