-आरोपी सात दिनों की पुलिस हिरासत में।
भिवंडी। एम हुसेन ।शहर पुलिस स्टेशन द्वारा अंतर्गत कल्यान रोड नवीबस्ती ,नेहरूनगर स्थित रहने वाली अल्पवयीन युवती जो शिक्षिका द्वारा दिए गए संदेश को अपने पाठ्यक्रमी मैत्री की मां को देने के लिए गई थी उस समय उसकी मैत्री के भाई ने युवती के साथ शारिरीक अत्याचार करने का प्रयत्न करते हुए विनयभंग करने की घटना बीते कल सायंकाल घटित हुई है। उक्त सनसनीखेज घटना प्रकरण में नराधम कलीम हसरद अली शेख उर्फ बबलू (२५ निवासी .नेहरूनगर )को पुलिस ने देर रात को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे गुरुवार को भिवंडी न्यायालय में पेश किया जिसे न्ययायालय ने १ अक्टूबर तक सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है।
पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 वर्षीय पीडित युवती ५ वीं कक्षा की छात्रा है इसकी मैत्री पूर्व कई दिनों से स्कूल नहीं आरही थी इसलिए कक्षा की शिक्षिका ने उसी कक्षा की मैत्री को उसकी मां को स्कूल में बुलाने के लिए संदेश भेजा था। संदेश देने के लिए पीडित युवती अपनी मैत्री के घर के पहले महले पर गई थी उसकी मैत्री व उसकी मां पैतृक गांव उत्तर प्रदेश स्थित गए हुए हैं ऐसा मैत्री के भाई ने बताया।परंतु उसी समय नराधम ने पीडित युवती को अपने पास खींच कर उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयत्न कर उसके मन में लज्जा उत्पन्न हो ऐसी हरकत किया। उक्त अवसर पर पीडित युवती ने किसी प्रकार स्वयं को नराधम से छुडाया और अपने घर पहुंचकर घटित घटना उसने अपनी मां को बताया। इस घटना से आक्रोशित हुई पीड़ित की मां अपनी मैत्री के साथ पूछताछ के लिए नराधम कलीम के घर गई तो उलट उसने पीडित युवती की मां व उनकी मैत्री को गाली-गलौज करते हुए यहां भगाने का प्रयत्न किया। उक्त समय पीडितायव की मां को ढकेल दिया तथा मैत्री पर पत्थर फेका जिससे उनकी आंख पर चोट आई है।उक्त प्रकरण में पीडिता की मां ने शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। जिसके अनुसार भादंवि ३५४,३२३,५०४ सहित पोक्सो कलम ८,१२ के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है जिसकी विस्तृत जांच सपुनि. जमीर शेख कर रहे हैं।
भिवंडी। एम हुसेन ।शहर पुलिस स्टेशन द्वारा अंतर्गत कल्यान रोड नवीबस्ती ,नेहरूनगर स्थित रहने वाली अल्पवयीन युवती जो शिक्षिका द्वारा दिए गए संदेश को अपने पाठ्यक्रमी मैत्री की मां को देने के लिए गई थी उस समय उसकी मैत्री के भाई ने युवती के साथ शारिरीक अत्याचार करने का प्रयत्न करते हुए विनयभंग करने की घटना बीते कल सायंकाल घटित हुई है। उक्त सनसनीखेज घटना प्रकरण में नराधम कलीम हसरद अली शेख उर्फ बबलू (२५ निवासी .नेहरूनगर )को पुलिस ने देर रात को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे गुरुवार को भिवंडी न्यायालय में पेश किया जिसे न्ययायालय ने १ अक्टूबर तक सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है।
पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 वर्षीय पीडित युवती ५ वीं कक्षा की छात्रा है इसकी मैत्री पूर्व कई दिनों से स्कूल नहीं आरही थी इसलिए कक्षा की शिक्षिका ने उसी कक्षा की मैत्री को उसकी मां को स्कूल में बुलाने के लिए संदेश भेजा था। संदेश देने के लिए पीडित युवती अपनी मैत्री के घर के पहले महले पर गई थी उसकी मैत्री व उसकी मां पैतृक गांव उत्तर प्रदेश स्थित गए हुए हैं ऐसा मैत्री के भाई ने बताया।परंतु उसी समय नराधम ने पीडित युवती को अपने पास खींच कर उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयत्न कर उसके मन में लज्जा उत्पन्न हो ऐसी हरकत किया। उक्त अवसर पर पीडित युवती ने किसी प्रकार स्वयं को नराधम से छुडाया और अपने घर पहुंचकर घटित घटना उसने अपनी मां को बताया। इस घटना से आक्रोशित हुई पीड़ित की मां अपनी मैत्री के साथ पूछताछ के लिए नराधम कलीम के घर गई तो उलट उसने पीडित युवती की मां व उनकी मैत्री को गाली-गलौज करते हुए यहां भगाने का प्रयत्न किया। उक्त समय पीडितायव की मां को ढकेल दिया तथा मैत्री पर पत्थर फेका जिससे उनकी आंख पर चोट आई है।उक्त प्रकरण में पीडिता की मां ने शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। जिसके अनुसार भादंवि ३५४,३२३,५०४ सहित पोक्सो कलम ८,१२ के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है जिसकी विस्तृत जांच सपुनि. जमीर शेख कर रहे हैं।
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