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भिवंडी। एम हुसेन। भिवंडी तालुुका के सरवली एमआयडीसी क्षेत्र में परमीशन के अनुसार इमारत बांधकाम पूर्ण होने के बाद बची हुई खुली भूखंड पर  अवैध बांधकाम करने का मामला प्रकाश में आने के बाद चार कंपनी संचालकों के विरुद्ध कोनगांव पुलिस स्टेशन ने शनिवार को फौजदारी का मामला दर्ज कर लिया है।जिसकारण एमआयडीसी क्षेत्र के उद्योजकों में हडकंप मचा हुआ है। राज्य शासन द्वारा उद्योजकों को सरवली एमआयडीसी में सहूलियत दर से भूखंड उपलब्ध कर दी गई है। इसके लिए उद्योजकों ने शासन द्वारा मंजूर बांधकाम नक्शा प्रमाणे इमारत का बांधकाम करना आवश्यक था।परंतु नियमों का उल्लंघन कर यहां मे.आयुष टेक्सटाईल केमिकल प्रा.लि.,मे.लक्ष्मी बोर्ड एंड पेपर मिल प्रा.लि. ,मे. दत्ता असको फर्म प्रा.लि.एवं मे.हर्ष फाईन केमिकल प्रा.लि. केमिकल कंपनी संचालकों ने इमारत बांधकाम करने के बाद बगल की खुली भूखंड पर  अवैध बांधकाम कर लिया है। सरवली एमआयडीसी क्षेत्र में अवैध रूप से बांधकाम को रोकने व ऊसे निष्कासित कर दिया जाए इसके लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल द्वारा नोटिस जारी किया गया था परंतु उसके बावजूद उद्योजकों द्वारा अवैध बांधकाम पूर्ण कर लिया गया है। इसलिए भिवंडी ,कल्याण एमआयडीसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मनोज मधुकर कुलकर्णी ने कोनगांव पुलिस स्टेशन में  उद्योजक कंपनी संचालकों के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है।जिसके अनूसार कोनगांव पुलिस ने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ की कलम ५२ ( १ ) प्रमाणे मामला दर्ज कर लिया है। उक्त अवैध बांधकाम के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी और बुलडोजर द्वारा सरकारी भूखंड पुन: खुली कर दिया जाएगा सूत्रों के मुताबिक ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है।उक्त मामले की विस्तृत जांच  एपीआय नितीन सूर्यवंशी कर रहे हैं।                              

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