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वाहनधारकों को असुविधा व प्रक्रिया संबंधी विलंब से बचाने के लिए अहम निर्णय


मुंबई,  महाराष्ट्र में वाहनधारकों को वाहन योग्यता प्रमाणपत्र (फिटनेस प्रमाणपत्र) के लिए अब लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वाहन जिस आरटीओ कार्यालय में वाहन पंजीकृत हैं, वहां फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की शर्त को शिथिल करने का फैसला लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि वाहनधारक अब पड़ोसी आरटीओ कार्यालय से या फिटनेस प्रमाणपत्र की अवधि पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र दूसरे आरटीओ कार्यालय से भी प्राप्त कर सकेगा।

परिवहन मंत्री दीवाकर राव ने आज यहां कहा कि फिटनेस प्रमाणपत्र समय पर न मिलने से वाहनधारकों (खासकर माल ढोने वाले वाहनों) को नुकसान उठना पड़ता है। इसका असर जीवनावश्यक वस्तुओं की ढुलाई पर पड़ता है। अंततः यह महंगाई और सब्जी और दूसरे सामानों की कमी रूप में सामने आता है। नियम और प्रक्रिय को शिथिल बना देने से इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी।

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने कई राज्यों में जाने वाले वाहनों के लिए ऐसा ही फैसला लिया है। इस बारे में मंत्रालय में आज हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुसार वाहन धारक ने फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए जिस आरटीओ कार्यालय में आवेदन को पंजीकृत कराया है, यह प्रमाण पत्र नजदीक के आरटीओ कार्यालय से भी मिल सकेगा। अगर प्रवास के दौरान फिटनेस प्रमाणपत्र की अवधि खत्म हो जाएगी तो उसे प्रमाण पत्र दूसरे आरटीओ क्षेत्र में प्रवास के दौरान मिला जाएगा। बैठक मैं परिवहन, लोकनिर्माण, विधी व न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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