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मुख्यालय, तहसील, ब्लाक, ग्रामस्तर पर होनी है एक वर्ष के लिए नियुक्ति


मीरजापुर,हिन्दुस्तान की आवाज, संतोष देव गिरी

मीरजापुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में तहसील दिवस एंव थाना दिवस पर व गांव-गांव में निर्धन, गरीब असहायों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय तथा प्रत्येक तहसील, ब्लाक स्तर के आवेदकों का चयन एक वर्ष के लिये किया जाना है। जानकारी देते हुए सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एंव सिविल जज सी.डि ओमवीर सिंह ने बताया है कि विधिक स्वयं सेवक नामित होने के लिए अवकाश प्राप्त शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एमएसडब्लू कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, अवकाश प्राप्त डाक्टर, फिजीशियन, नेहरू युवा केन्द्र के कार्यकर्ता, गे्रजुएट छात्र-छात्रायें तथा विधिक व्यवसाय के छात्र-छात्रायें जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, राजनैतिक ग्रुप की महिला, पुरूष, स्वंयसेवी संगठनों के सदस्य तथा पत्रकारिता से जुड़े कार्यकर्ता अपना आवेदन पत्र सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय मीरजापुर के कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि इच्छुक पराविधिक स्वंयसेवक अपना आवेदन एक सादे कागज पर अपने पूरे नाम पते, आदि के साथ कार्य करने के स्थान का नाम सहित 7 नवंबर तक कार्यालय में सम्बन्धित तहसील विधिक सेवा समितियों में जमा कर सकता है एवं पिछले वर्ष नामित पराविधिक स्वंय सेवक भी अपना आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर सकते है। सचिव श्री सिंह ने बताया है कि प्रत्येक तहसील, ब्लाक क्षेत्र में कार्य करने के लिए पराविधिक स्वंय सेवक अपना आवेदन पत्र संबंधित तहसीलदार के कार्यालय में जमा करेगें। नामित पराविधिक स्वंय सेवकों से निर्धन, गरीबों, असहायों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए डियूटी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त स्थानों पर लगाई जायेगी। डियूटीनुसार कार्य करने तथा कार्य विवरण पर संस्थान के राजपत्रित अधिकारी, बीडीओं, ग्राम प्रधानों सभासदों अथवा थानाध्यक्ष द्वारा उपस्थिति एंव किये गये कार्यो को प्रमाणित कराकर कार्य विवरण कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने पर किये गये कार्यो, कार्य दिवस के बदले में 250 की दर से नियमानुसार मानदेय का भुगतान किया जायेगा। नामित पराविधिक स्वंय सेवकों की कार्य अवधि केवल एक वर्ष के लिए होगी। नामांकन तिथि से एक वर्ष बाद उनका नामांकन अवधि स्वतः समाप्त माना जायेगा।
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