Ads (728x90)

सरकार ने शिकायत और सुझाव मंगवाया


मुंबई । संवाददाता


शिवसेना पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे के स्मारक के लिए राज्य शासन के नगर विकास विभाग के तरफ से महापौर बंगला का आरक्षण बदलने का अधिसूचना निकाला गया है . एक महीने की समयावधि में इस विषय में नागरको से सुझाव और सिकायत मंगवाया गया है.

बता दे की शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे का स्मारक मुंबई में बनाने के लिए राज्य सरकारने हरी झंडी दिखाया था. उसके अनुसार ठाकरे के स्मारका के लिए महापौर के बंगले का आरक्षण में बदलाव किया जाना आवश्यक था. शासन ने नियुक्त किये मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य की अध्यक्षता में इस जमिनपर बाळासाहेब का स्मारक बनाये जाने की शिफारत सरकार ने मान्य किया.मात्र महापौर बंगला वाली जमीन हरित क्षेत्र में आरक्षित होने उसमे बदलाव करना आवश्यक था. उसके अनुसार यह भूभाग 'सुधारित विकास योजना' के स्थानपर 'उक्त विकास योजना' यह आरक्षित किया गया है.


इस दरम्यान, मुंबई महापालिका ने इसके पहले ही 24 मार्च 2017 को राष्ट्रीय स्मारक इस सार्वजनिक न्यासास 30 वर्ष के समयावधि के लिए जमीन किराये पर दिए जाने का निर्णय लिया था. उसके बाद बदलाव करने के लिए सरकार से विनंती भी किया था. इसलिए उक्त अधिनियम के नियम अधिकार में सरकार ने प्रस्तावित किये गए बदलाव के कारण सभी नागरिको से एक महिने के समयावधि में शिकायत और सुझाव मंगवाया गया है. महापौर बंगले की जमिन सीआरझेड में बाधित होने से प्रस्तावित बदलाव पर सीआरझेड के के लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण व मौसम विभाग के बदलाव की अनुमति लेने के बाद ही प्रस्तावित बदलावपर अंतिम निर्णय लेने वाली है. इस बदलाव की सूचना महाराष्ट्र सरकार की वेबसाईडपर प्रसिध्द की गयी है.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disclaimer हमे आप के इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करे और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य मे कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह ईमेल hindustankiaawaz.in@gmail.com भेज कर सूचित करे । साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दे । जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके ।

Post a Comment

Blogger