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भिवंडी ।एम हुसेन।पावरलूम की बिजली बिल में सहूलियत मिलने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया था,लेकिन विभिन्न तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण  राज्य के ज्यादातर पावरलूम मालिक अंतिम तारीख तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे ।जिसके लिए भिवंडी पद्मानगर पावरलूम वीवर्स एसोसिएशन सहित विभिन्न पावरलूम संगठनों ने राज्य के वस्त्रोद्योग मंत्री एवं नागपुर स्थित वस्त्र आयुक्त को पत्र लिखकर ऑनलाइन आवेदन करने के नियमों को शिथिल करने एवं उसका समय बढ़ाने की मांग किया था।पावरलूम संगठनों की मांग को गंभीरता से लेते हुए वस्त्र आयुक्त द्वारा तीन महीने का समय बढ़ा दिया गया है। जिसके तहत अब 31 मई तक राज्य के पावरलूम मालिकों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए समय मिल गया है । 

  बतादें कि पावरलूम मालिकों को पावरलूम की बिजली बिल में सहूलियत देने के लिए राज्य वस्त्रोद्योग आयुक्त द्वारा ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया था। जिसके लिए पावरलूम मालिकों को 16 फरवरी से 28 फरवरी तक ही समय दिया गया था।परंतु मात्र 12 दिन का समय मिलने एवं विभिन्न तकनीकी गड़बड़ियों के कारण 90 प्रतिशत से अधिक पावरलूम मालिक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे ।जिसके कारण भारी संख्या में छोटे पावरलूम मालिक बिजली बिल की सहूलियत से वंचित रह गए हैं ।

पावरलूम संगठन ने किया था मांग 

  भिवंडी पद्मानगर पावरलूम वीवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पुरुषोत्तम वंगा, सचिव मल्लेशम कोंका एवं विष्णु धावकर सहित पावरलूम उद्योग से जुड़े कई संगठनों ने राज्य के वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख सहित वस्त्रोद्योग आयुक्त को पत्र लिखकर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए समय बढ़ाने एवं ऑनलाइन आवेदन के नियम को आसान बनाने की मांग किया था। पावरलूम संगठन के प्रतिनिधियों ने पत्र में कहा था कि काफी कम समय में ऑनलाइन आवेदन करना छोटे पावरलूम मालिकों के लिए संभव नहीं है। जिसके लिए 27 हार्स पावर से कम बिजली का उपयोग करने वाले पावरलूम मालिकों को ऑफ़ लाइन आवेदन करने के लिए समय बढ़ाने की मांग किया  गया था। पुरुषोत्तम वंगा ने बताया कि राज्य के विभिन्न पावरलूम संगठनों की मांग पर वस्त्रोद्योग आयुक्तालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक मार्च से 31 मई तक समय बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली उगले द्वारा परिपत्र जारी करके पावरलूम संगठनों को तीन महीने का समय बढ़ाने की जानकारी दी गई है ।

ऑफलाइन आवेदन की सुविधा 

  सरकार के निर्णय के अनुसार 21 दिसंबर 2018 राज्य की कपड़ा नीति 2018-23 के अंतर्गत पावरलूम मालिकों को बिजली बिल की दर में रियायत लागू किया गया ह।बिजली की दर में सुविधा मिलने के लिए पात्र पावरलूम मालिकों को आयुक्तालय के https://www.dintexmah.gov.in वेबसाईट पर ऑनलाइन करना आवश्यक है।पुरुषोत्तम वंगा ने भिवंडी के पावरलूम मालिकों से संकेत स्थल पर पंजीकरण करने के बाद उसे डाउनलोड करके ऑफलाइन पद्धति से आवेदन करके उसे कार्यालय में जमा करने का अनुरोध किया है ।


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