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भिवंडी ।एम हुसेन।विश्व भर में  कोरोना वायरस जैसे रोग के बढते प्रभाव से भय का वातावरण बना हुआ है, इसी क्रम में राज्य में भी  कोरोना वायरस जैसे रोग के मरीजों की संख्या बढते जा रही है ।इसीलिए राज्य शासन ने भी  भीड न होने के लिए  कार्यक्रम रद्द करने का निर्देश शासन सहित मनपा प्रशासन को दिया है  । शासन द्वारा दिए गए  निर्देश पर  अमल  करते हुए  विवाह कार्यक्रम में भीड करने  प्रकरण में  भिवंडी के एक व्यक्ति के विरुद्ध  निजामपुरा पुलिस स्टेशन में  मामला दर्ज कराया है। 
            प्राप्त जानकारी के अनुसार  सलीम आशिक अली चौधरी ( निवासी . कणेरी समदनगर ) ने बगैर परमीशन लिए भीड कर के  विवाह कार्यक्रम  का आयोजन किया था इस प्रकरण में इनके विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया  है  ।
सलीम चौधरी के घर २० मार्च  को विवाह कार्यक्रम था जिसके लिए  इन्होंने  मनपा से विवाह  कार्यालय मिलने हेतु  ६ फरवरी को  आवेदन किया था , इस आवेदन  के अनुसार  मनपा प्रशासन द्वारा  १६ फरवरी को विवाह  कार्यक्रम हेतु मनपा का  रमजान नब्बू मैदान स्थित विवाह कार्यक्रम हेतु  परमीशन दिया गया था ।परंतु राज्य में शीघ्र रूप से  साथरोग प्रतिबंध अधिनियम १८९७ दिनांक १३ मार्च  से  जिले में लागू  करने के लिए जिला प्रशासन ने  दिया है ।  जिसके  अनुसार मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर  ने  मनपा क्षेत्र के  नागरिकों को संसर्गजन्य विषाणू बाधा न हो इसलिए प्रतिबंधात्मक उपाय  योजना के लिए  सभी प्रकार की भीड जमा होनेे वाली  व भीड जमा करने वाले  सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक, शैक्षणिक, क्रीडा विषयी कार्यक्रम करने पर  प्रतिबंध लगा दिया है।इसके बावजूद कणेरी समदनगर के रहिवासी सलीम आशिक अली चौधरी ने  मिल्लत नगर  स्थित रमजान नब्बू मैदान में कानून का  उल्लंघन करते हुए  विवााह  कार्यक्रम करके  साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७  भंग किया है जिसके उपरांत  सलीम चौधरी के विरुद्ध  भादंवि संहिता १८६० की  कलम १८८, २६९, २७० केे  अनुसार प्रभाग समिति क्रमांक एक के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव  ने  निजामपूर पुलिस स्टेशन में  मामला दर्ज कराया है  ।जिसकी     विस्तृत जांच  वरिष्ठ  पुलिस  निरीक्षक विजय डोलस कर रहे हैं।  

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