Ads (728x90)

भिवंडी ।  भिवंडी शहर सहित ग्रामीण भाग के ग्रीन जोन सहित सरकारी जमीन व निजी  मालिकी जमीन पर अनधिकृत बांधकाम संबंधी मुंबई उच्च न्यायालय में  दाखिल की गई  याचिका पर सुनवाई करते हुए  न्ययायाल द्वारा दिए  गए  निर्णय के   अनुसार भिवंडी में  लगभग डेढ लाख से अधिक  गोदाम व घर अनधिकृृत ठहराते हुए इस  बांधकाम के विरुद्ध  १५ फरवरी तक ठोस कार्रवाई करने का निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय ने  दिया  है ।न्यायालय  द्वारा दिए गए उक्त  आदेशानुसार  विविध प्राधिकरण के  माध्यम से उक्त  बांधकाम  के विरुद्ध  कार्रवाई करने का  अभियान  संबंधित प्राधिकरण ने  पूर्व  दो महीने से  शुरू  कर  रखा है ।इसी प्रकार  महसूल विभाग ने पुनः   सोमवार से  निष्कासन कार्रवाई तेज कर दी है।भिवंडी  तहसीलदार शशिकांत गायकवाड  के  मार्गदर्शन में  निवासी नायब तहसीलदार गोरख फडतरे ,खारबांव मंडल अधिकारी भास्कर टाकवेकर ,तलाठी योगेश पाटोले ,शिवराज शिंदे,कोतवाल योगेश पाटील आदि महसूल पथक ने  मौजे कारिवली ग्रामपंचायत सीमांतर्गत सरकारी जमीन सर्वे नं.१६४ में अवैध रूप से  बांधकाम किए गए  ७५ वाणिज्य गाले व २० निवासी घरों के बांधकाम को चार जेसीबी मशीन की  सहायता से तोडकर अतिक्रमण हटाया गया है  ।भिवंडी तहसील कार्यालय द्वारा   उक्त प्र्रका की  बडी कार्रवाई करने से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से  कब्जा कर बांधकाम करने वाले अतिक्रमण धारकों में हड़कंप मचा हुआ है । 

Post a Comment

Blogger