भिवंडी । एम हुसेन । एक जनहित याचिका पर निर्णय देते हुए उच्च न्यायालय ने भिवंडी के अनधिकृत बांधकााम के विरुद्ध काार्रवा का आदेश दिए हैं। जिसकारण उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए भिवंडी में एमएमआरडीए प्राधिकरण , महसूल विभाग व मनपा प्रशासन ने अनधिकृत बांधकाम किए गए स्थानिक भूमिपुत्रो के घर , इमारत
व गोदाम पर निष्कासन कार्रवाई करने की शुरूआत की गई है ।इस कारवाई के कारण भिवंडी के गोदाम व्यवसायियों के साथ स्थानिक भूमिपुत्रों के ट्रान्सपोर्ट , हमाली , किराना , खानावल , होटेल सहित अन्य छोटे मोटे उद्योग पर संकट आने से स्थानिक भूमिपुत्रों पर भुखमरी का समय आ गया है तथा आदिवासी बंधुओं को अपने हक से वंचित रखा जायेगा। शासन के इस प्रकार के कठोर निर्णय के विरुद्ध भिवंडी के पूर्णेश्वर टेम्पो एसोशिएशन व स्थानिक भूमिपुत्रों द्वारा मंगलवार से २६ व २७ नवंबर इस प्रकार दो दिवसीय बंद की घोषणा की है । जिसमें स्थानिक भूमिपुत्रों के गोदाम व ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय पूर्णप रूप से बंद रहेंगे इस प्रकार की जानकारी पूर्णेश्वर टेम्पो यूनियन एसोशिएशन के अध्यक्ष सुनील भगत ने दी है।
व गोदाम पर निष्कासन कार्रवाई करने की शुरूआत की गई है ।इस कारवाई के कारण भिवंडी के गोदाम व्यवसायियों के साथ स्थानिक भूमिपुत्रों के ट्रान्सपोर्ट , हमाली , किराना , खानावल , होटेल सहित अन्य छोटे मोटे उद्योग पर संकट आने से स्थानिक भूमिपुत्रों पर भुखमरी का समय आ गया है तथा आदिवासी बंधुओं को अपने हक से वंचित रखा जायेगा। शासन के इस प्रकार के कठोर निर्णय के विरुद्ध भिवंडी के पूर्णेश्वर टेम्पो एसोशिएशन व स्थानिक भूमिपुत्रों द्वारा मंगलवार से २६ व २७ नवंबर इस प्रकार दो दिवसीय बंद की घोषणा की है । जिसमें स्थानिक भूमिपुत्रों के गोदाम व ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय पूर्णप रूप से बंद रहेंगे इस प्रकार की जानकारी पूर्णेश्वर टेम्पो यूनियन एसोशिएशन के अध्यक्ष सुनील भगत ने दी है।
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