संवाददाता, भिवंडी। भिवंडी मनपा प्रभाग समिति 5 के सहायक आयुक्त ने मनपा आयुक्त मनोहर हिरे के आदेशानुसार कामतघर क्षेत्र में अवैध निर्माण करने एवं मंजूर नक्शे में हेरफेर करने वाले जमीन मालिकों के विरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 52 के तहत नारपोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। मनपा की इस कार्रवाई से शहर में अवैध निर्माण करने वाले भवन निर्माताओं एवं विकासको में हड़कंप मचा हुआ है ।
पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कामतघर के रोहिदास तरे,बनवारीलाल मेस्त्री एवं विकास राठी सहित तीनों जमीन मालिकों ने सर्वे नंबर 53/8 गणेश मंदिर के पीछे इमारत बनाने के लिए अनुमति क्रमांक- 4421 दिनांक 14 दिसंबर 2018 को दिए गए सुधारित अनुमति के विरुद्ध इमारत का निर्माण करना शुरू कर दिया था। तीनों जमीन मालिकों ने इमारत के भूमितल पर पार्किंग एवं आवासीय जगह में व्यवसाय के लिए अवैध रूप से दुकानें बनाकर देखते ही देखते 12 महले की इमारत खड़ी करके उसका उपयोग भी शुरू कर दिया था।जमीन मालिकों द्वारा इसके अलावा मंजूर नक्शे में जगह-जगह परिवर्तन किया गया है।9 वें महले पर अखंड छत न बनाकर उसका विभाजन करके ईंट का निर्माण कर दिया गया है।उक्त गैरनिर्माण करने के मामले में मनपा द्वारा बार-बार नोटिस देने के बावजूद बनवारीलाल मेस्त्री एवं विकास राठी सुनवाई के लिए कभी मनपा कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। जिसके कारण प्रभाग समिति 5 के सहायक आयुक्त सुदाम जाधव ने मनपा आयुक्त मनोहर हिरे के आदेशानुसार तीनों जमीन मालिकों के विरुद्ध एमआरटीपी के तहत मामला दर्ज करके उसकी सुनवाई करने के बाद नारपोली पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 52 के तहत मामला दर्ज कराया है।
पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कामतघर के रोहिदास तरे,बनवारीलाल मेस्त्री एवं विकास राठी सहित तीनों जमीन मालिकों ने सर्वे नंबर 53/8 गणेश मंदिर के पीछे इमारत बनाने के लिए अनुमति क्रमांक- 4421 दिनांक 14 दिसंबर 2018 को दिए गए सुधारित अनुमति के विरुद्ध इमारत का निर्माण करना शुरू कर दिया था। तीनों जमीन मालिकों ने इमारत के भूमितल पर पार्किंग एवं आवासीय जगह में व्यवसाय के लिए अवैध रूप से दुकानें बनाकर देखते ही देखते 12 महले की इमारत खड़ी करके उसका उपयोग भी शुरू कर दिया था।जमीन मालिकों द्वारा इसके अलावा मंजूर नक्शे में जगह-जगह परिवर्तन किया गया है।9 वें महले पर अखंड छत न बनाकर उसका विभाजन करके ईंट का निर्माण कर दिया गया है।उक्त गैरनिर्माण करने के मामले में मनपा द्वारा बार-बार नोटिस देने के बावजूद बनवारीलाल मेस्त्री एवं विकास राठी सुनवाई के लिए कभी मनपा कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। जिसके कारण प्रभाग समिति 5 के सहायक आयुक्त सुदाम जाधव ने मनपा आयुक्त मनोहर हिरे के आदेशानुसार तीनों जमीन मालिकों के विरुद्ध एमआरटीपी के तहत मामला दर्ज करके उसकी सुनवाई करने के बाद नारपोली पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 52 के तहत मामला दर्ज कराया है।
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