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एम हुसेन ।भिवंडी शहर महानगरपालिका क्षेत्र में पूर्व दो वर्षों से अभय योजना अंतर्गत संपत्ति कर पर ब्याज माफी दी गई थी।परंतु ब्याज माफी देने के बावजूद बकायादार  कर की बकाया  रकम का भुगतान नहीं करते हैं। ऐसा मामला समय समय से प्रकाश में आया है।ब्याज माफी मिलेगी ऐसी अपेक्षाओं के चलते नागरिक कर का भुगतान  करने के लिए टालमटोल करते हैं यह मामला मनपा आयुक्त मनोहर हिरे के संज्ञान में आया है तथा उक्त ब्याज माफी के कारण मनपा का  आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस प्रकार ब्याज माफी के कारण प्रामाणिक रूप से कर का भुगतान करने वाले नागरिकों पर अन्याय हो रहा है, इसलिए इस वर्ष आर्थिक वर्ष में संपत्ति कर का ब्याज संबंधित कोई भी अभय योजना लागू नहीं की जाएगी अथवा किसी प्रकार का कोई भी  ब्याज माफी नहीं मालेगी इस प्रकार से मनपा आयुक्त मनोहर हिरे ने प्रभाग अधिकारियों के साथ हुुई बैठक में स्पष्ट किया है। यदि संपत्ति धारक अपने बकाया कर रकम का भुगतान नहीं करते हैं तो  ऐसे बकाया संपत्ति धारकों पर जब्ती कार्रवाई करें,पानी आपूर्ति  खंडित करेें ,बिजली आपूर्ति खंडित करें एवं बकायादारों पर कानूनी कार्रवाई  करने के लिए निर्देश मनपा आयुक्त मनोहर हिरे ने दिए हैं।इस संदर्भ में जो भी अधिकारी,कर्मचारी वसूली के काम में  लापरवाही करेंगे ऐसे कर्मचारियोंं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के रूप में ४० प्रतिशत वेतन रकम से काटे जाने का आदेेेेश मनपा आयुक्त मनोहर हिरे ने सभी प्रभाग अधिकारियों को दिए  हैं।

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