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संवाददाता, भिवंडी ।भिवंडी शहर के अंजूरफाटा से वंजारपट्टी नाका बागे फिरदोस मस्जिद तक डांबरीकरण रास्ते का निकृष्ट काम करने वाले मे.ईगल इन्फ्रा.इंडिया लि.व काम के दर्जे का बोगस अहवाल प्रस्तुत करने वाले इंडियन रजिस्टर ऑफ शॉपिंग मुंबई नामक कंपनी के संचालक के विरुद्ध भिवंडी मनपा उपायुक्त दीपक कुर्लेकर ने निजामपूरा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी व फंसाने का मामला दर्ज कराया है।इस रास्ते के संदर्भ में विधानसभा में शिवसेना विधायक रुपेश म्हात्रे ने सरकार से प्रश्न पूछा था उसी समय  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभागृह में निवेदन करते हुए निकृष्ट रास्ता तैयार करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी व दोषी अभियंताओं पर फौजदारी की कार्रवाई करने की घोषणा की थी। इसलिए भिवंडी मनपा प्रशासन ने  शुक्रवार को निजामपूरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है।शहर के अंजूरफाटा से वंजारपट्टी नाका स्थित बागेफिरदोस मस्जिद तक रास्ते के लिए ८ करोड ९१ लाख रुपये की निधि खर्च करके रास्ता तैयार किया गया है। इसके लिए भिवंडी महानगरपालिका ने मे.ईगल इन्फ्रा.इंडिया लि.से करारनामा कर अंजूरफाटा से बागेफिरदोस मस्जिद तक ४ हजार ४०० मीटर रास्ते का नूतनीकरण का काम दिया था।उक्त काम ठेकेदार कंपनी ने २६ फरवरी से  २६ जून २०१६ के दरम्यान पूरा किया। उक्त काम की अंतिम रकम मनपा ने १६ जून २०१६ को भुगतान किया है।इस रास्ता काम की गुणवत्ता जांच कर  वस्तुनिष्ठ अहवाल प्राप्त करने के लिए इंडियन रजिस्टर ऑफ शॉपिंग मुंबई को जवाबदारी सौंपी गई थी। उक्त दोनों कंपनी ने आपसी सांठगांठ कर शासकीय मानक व करारनामा में उल्लेख किए जाने के अनुसार रास्ते के नूतनीकरण का काम न करते हुए निकृष्ट व दर्जाहिन काम किया है। इसी प्रकार स्वयं के आर्थिक लाभ के लिए भिवंडी मनपा का ३ करोड ,१७ लाख ,९३ हजार ,११८ रूपये की धोखाधड़ी की।उक्त प्रकरण में निजामपूरा पुलिस स्टेशन में उपायुक्त दीपक कुरलेकर ने मे.ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड के संचालक उध्दवदास एम.रूपचंदानी व इंडियन रजिस्टर ऑफ शॉपिंग मुंबई के मालिक ,भागीदार व संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है।उक्त घटना के बाद भिवंडी मनपा में हडकंप मच गया है तथा इस मामले में तत्कालीन बांधकाम विभाग के अधिकारी, नगरसेवक एवं पदाधिकारियों के सच्चाई की पोल खुल गई है।
भिवंडी शहर में अंजूरफाटा  से बागेफिरदोस मस्जिद तक रास्ता निकृष्ट तैयार करने के प्रकरण में शहर अभियंता संदीप सोमाणी, उप अभियंता वसीम अंसारी, कनिष्ठ अभियंता सरफराज शेख,विनोद भोईर व जमसू वलवी इन पाच अभियंताओं का नाम प्रथम दर्शनी सहभाग होने का मामला प्रकाश में आने के बाद इन पाचों अभियंताओं को मनपा आयुक्त मनोहर हिरे ने निलंबित कर दिया है। परंंतु उक्त पांचों अभियंताओं पर फौजदारी कार्रवाई की लटकती तलवार कायम है। 

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