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भिवंडी।एम हुसेन ।भिवंडी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित अवैध गोदाम का तत्काल प्रभाव से सर्वेक्षण कर उस स्थान के बिजली  व पानी खंडित करने की कार्रवाई की जाएगी इस प्रकार की घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटिल ने  बीते विधानसभा सत्र में कामकाज को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए  सूचना देते हुए संबोधित करते हुए घोषणा की है।विधायक सुनील केदार ने उक्त अवैध गोदाम के संदर्भ में प्रश्न विधानसभा में उपस्थित किया था। उक्त अवसर पर उत्तर देते हुए डॉ.रणजीत पाटिल ने कहा कि  भिवंडी क्षेत्र के अधिसूचित क्षेत्र में एमएमआरडीए अंतर्गत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ की कलम ४५ अन्वये इमारत बांधकाम के लिए विकास परवानगी दी जाती है।परंतु प्राधिकरण द्वारा इस इमारत में किसी प्रकार की  रासायनिक जमा करने के लिए उपयोग परवानगी नहीं दी जाती है। भिवंडी क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र में अवैध बांधकाम निष्कासित करने बाबत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण द्वारा सभी अवैध बांधकाम प्रकरणी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ अन्वये निर्गमित की गई नोटिस विषयी उक्त अवैध बांधकाम  शासन के २०१७ के आदेशानुसार  नियमित कैसे हो सकता है ? इसकी प्रथम पुष्टि करने के बाद अंतिम निष्कासन की कार्रवाई करने के लिए नियोजित है। उक्त अवैध गोदाम संदर्भ में शासन के संबंधित विभाग व पुलिस संरक्षण दिए जाने  व तत्काल कार्रवाई की जाएगी इस प्रकार के मनोगत डॉ.रणजीत पाटिल ने उक्त अवसर पर उपस्थित हुए प्रश्न का उत्तर देते हुए व्यक्त किया है ।उक्त अवसर पर हुई चर्चा में विरोधी पक्ष नेता राधाकृष्ण विखे-पाटिल,विधायक सुनील केदार,जितेंद्र आव्हाड आदि सहभाग लिया।

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