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भिवंडी,हिन्दुस्तान की आवाज,एम हुसेन

भिवंडी।  राज्य शासन द्वारा खेतीउपयुक्त गोवंश पशुओं के कत्ल करने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाया गया है उसके बावजूद भिवंडी में मटन  विक्रेता ,कुरैशी पडघा से पांच गोवंश पशुुओंका  कत्ल करके गोमांस शहर के म्हाडा कॉलोनी व अमिना बाग स्थित मटन दुकान में शुक्रवार को  विक्री के लिए लाए थे।जिसकी जानकारी  निजामपूर पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुई थी, जानकारी के अनुसार पुलिस ने छापाामार कार्रवाई कर छह कुरैैशी ,मटन विक्रेता को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुुलिस ने  साढे चार सौ किलो गोमांस,होंडा सिटी कार ,थ्री व्हीलर टेंपो,३ मोटरसाइकिल आदि माल जब्त कर लिया है। पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जाहिद यामिन कुरैशी ,सलीम हनीफ कुरैशी ,नईम हनीफ कुरैशी ,इजात अब्दुल वाहिद कुरैशी ,रहिम नईम शेख ,जलील शब्बीर कुरैशी नामक कुरैशी बंधुओं को गििरफ्ता कर लिया गया है। यह छह लोगों ने सांठगांठ कर  पडघा ,तलवली स्थित से कुरैैशी कासिम तेली के पास से पांच गोवंश पशुुओंका  कत्ल करके होंडा सिटी कार में चार सिर व ३५० किलो गोमांस तथा थ्री व्हिलर टेंपो में एक सिर व १०० किलो गोमांस भर कर वह भिवंडी विक्री करने के लिए लाए थे। जिसकी सूूचना  बजरंग दल के कार्यकर्ता दादा गोसावी ,राहुल जूकर ,समीर पटेल ,सूरज केसरवानी ,गुड्डू सोनी ,हेमंत धुरी को मिली थी,जिसकी सूचना इन्ह्होंने निजामपूर पुलिस स्टेशन को दी जिसके अनुसार निजामपूर पुलिस स्टेशन के एपीआय दिगंबर सरोदे ,पुलिस उपनिरीक्षक योगेश माली व पुलिस पथक  की सहायता से जाल बिछा कर छापामार कार्रवाई की। और गोमांस लाने वाली होंडा सिटी कार व थ्री व्हिलर टेंपो तथा उन्हे संरक्षण देेन वाले तीन मोटरसाइकिल स्वार भी मिले।पुलिस ने छह लोगों को हिरासत में ले लिया और भादवि.कलम ४२९ ,३४ सहित महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सुधारित कायदा १९९५ की कलम ५५ (अ) (क),९ ब प्रमाणे मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। निजामपूर पुलिस ने उक्त सभी को  शनिवार को भिवंडी न्यायालय में पेश किया जिन्हें मा न्यायालय ने २७ जून तक पुुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। 

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