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प्रतापगड, हिंदुस्तान की आवाज़, प्रमोद श्रीवास्तव

प्रतापगड, जिला उद्यान अधिकारी श्री रणविजय सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि तहसील लालगंज में स्थित मे0 जमींदार कोल्ड स्टोरेज सालवाहन उदयपुर सांगीपुर प्रतापगढ़़ द्वारा वर्ष 2018 में शीतगृह नवीनीकरण हेतु प्रपत्र प्रस्तुत नही किया गया है। उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत बिना शीतगृह का नवीनीकरण कराये शीतगृह में भण्डारण कराना गैर कानूनी है। शीतगृह में आलू के भण्डारा प्रारम्भ होने का समय अत्यन्त निकट है। आलू का भण्डारण हो जाने पर कृषकों के हित प्रभावित होने की पूर्ण सम्भावना रहती है तथा कृषक को अनावश्यक क्षति हो सकती है। कृषक बन्धुओं से अपील है कि वर्ष 2018 में इस शीतगृह में आलू का भण्डारण न करें, शीतगृह स्वामी को भण्डारण न करने हेतु रजिस्टर नोटिश भेज दी गयी है। यदि कोई कृषक इस रोक के बावजूद भी मे0 जमींदार कोल्ड स्टोरेज में भण्डारण करता है तो किसी भी विपरीत स्थिति के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा। जिला उद्यान अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं जिला प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

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