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-शहरी क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक आय 56460 और ग्रामीण क्षेत्र में 46080 से अधिक नही होनी चाहिए

कन्नौज,हिन्दुस्तान की आवाज़, शिवेन्द्र सिंघ
कन्नौज। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की पुत्रियों की शादी में मिलने वाला अनुदान पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ही सुनिष्चित किया जाए और पात्रता में किसी भी तरह की कोई ढील न दी जाए। यह निर्देष जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने कलेक्टेªट सभागार में आयोजित योजना की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
जिलाधिकारी ने समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों की गहन जांच के निर्देष दिए और कहा कि पात्रता के संबध में नगरीय क्षेत्र में उप जिलाधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारियों से सत्यापन और अनुमोदन सुनिष्चित कराया जाए, इसके बाद ही लाभार्थी को शादी अनुदान से संबधित भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए।
बैठक में बताया गया कि पिछड़ा वर्ग के 2812 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1287 आवेदन पत्रों की जांच कर ली गई है और अनुदान की कार्रवाई सुनिष्चित की जा रही है। पात्रता की स्थिति स्पष्ट करते हुए समाज कल्याण अधिकारी सन्तोष पाठक ने कहा कि शहरी क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक आय 56460 और ग्रामीण क्षेत्र में 46080 से अधिक नही होनी चाहिए, साथ ही आवेदन आनलाइन ही किया जाना है। बैठक में  समाज कल्याण सेक्टर के तीनो अधिकारियों क्रमषः सन्तोष पाठक, तनुज त्रिपाठी और पवन कुमार सिंह ने प्रमुख रुप से भाग लिया।

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