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 -उच्च न्यायालय ने दिया आदेश

भिवंडी,हिन्दुस्तान की आवाज,एम हुसेन

भिवंडी। शहर में बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध टोरेंट पॉवर लि.एवं राज्य विद्यूत वितरण कंपनी के  दक्षता पथक ने  सख्त  कार्रवाई करने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी के अनुसार पकडे गए बिजली चोरी मामले के अभियुक्त को  दंड की रकम का भुगतान न करने के पश्चात  उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दिया है, न्यायालय के सख्त आदेश के परिणामस्वरूप बिजली चोरी करने वालों में  हडकंप मच गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार  बदरुद्दीन रियासत अली अंसारी उर्फ पप्पू शेठ के ऊपर ११ लाख ५२ हजार , मतीन शेख पर ३ लाख ६६ हजार रुपया का पावरलूम कारखाना पर तथा जयराम गुदाडे के मुंबई नाशिक महामार्ग पर  सरवली स्थित संचालित  होटल में  ९ लाख १३ हजार रुपया बिजली  चोरी करने का मामला प्रकाश में आने के बाद तीनों के विरुद्ध पुलिस  कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है .न्यायारिक हिरासत में रहते हुए  उक्त तीनों ने जयानत के लिए  मुंबई उच्च न्यायालय में  जमानत याचिका दाखिल की थी । जिस पर न्यायालय ने सख्त रवैया अपनाते हुए  बिजली  चोरी का  पैसा का भुगतान करने के पूर्व  जमानत  मंजूर करने से इंकार कर करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त  निर्णय केे कारण बिजली चोरी करने वालों में भय का वातावरण निर्माण हुआ है।

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