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भिवंडी,हिन्दुस्तान की आवाज,एम हुसेन

भिवंडी। ताालुका के  कारीवली गाां व बिजली  ग्राहकों को नियमित रूप से  बिजली की आपूर्ति  करने के लिए गए हुए  टोरेंट पावर  कंपनी के  कर्मचारी व बंदोबस्त पर तैनात पुलिस के साथ  स्थानििकों द्वारा  मारपीट कर  कंपनी की छह जीप क्षतिग्रस्त करने की घटना पूर्व  ३० अक्टूबर  २०१७ को घटित हुई थी। उक्त  प्रकरण   में  भोईवाडा पुलिस स्टेशन ने २१ लोगों के  विरूद्ध मामला  दर्ज किया था। जिसमें  १८ लोगों को पुलिस ने  इससे पूूर्व  गिरफ्तारी  कार्रवाई की थी .तथा सरपंच देवराज नाईक,जि.प.सदस्य गोकुल नाईक व नीलम नाईक इन तीनों बंधुओं ने  मुंबई उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर किरा था। उक्त  जमानत याचिका  पर गुरुवार को  सुनवाई होने के बाद  न्यायालय ने इन तीनों की  जमानत याचिका खारिज कर दिया तथा स्थानिक पुलिस  स्टेशन  अथवा भिवंडी नायालय में  हाजिर होने के लिए  आदेश दिए थे .जिसके अनूसार यह तीनों  बधु  शुक्रवार को  भोईवाडा पुलिस स्टेशन  हाजिर हुए  जिन्हें  पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और  भिवंडी  न्यायालय में  हाजिर किया।उक्त सभी को   २५ जनवरी तक पुलिस हिरासत में रखने के लिए मा न्यायालय ने आदेश दिया है। कारीवली ग्रामपंचायत  सीमांतर्गत भारी संंख्या मे  पावरलूम  कारखाना संचालित है जहां बिजली  चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है .इसलिए  ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति काम में बाधा डाल रहे थे जिससे बार बार बिजली  खंडीत होने की  शिकायत प्रााप्त हो रहीी थी.उक्त बाधाओं को दूर करने के लिए व दुरूस्त करने के लिए   टोरेंट पावर कंपनी के बिजली कर्मचारी  मनोज भुसारी व अन्य कर्मचारी पुलिस  बंदोबस्त सहित  कारीवली स्थित गए थे .उसी समय वहां  लोगों ने  टोरेंट व पुुलिस कर्मचाारियों के साथ  मारपीट की  थी.उक्त मारपीट में  ७ कर्मचारी जखमी हुए थे  तथा बिजली  कंपनी के  ६ जीप के शीशा फोड दिया था  .उक्त हमला प्रकरण में  भोईवाडा पुलिस ने  21 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया था।इस मामले की विस्तृत जांच  पुलिस  उपनिरीक्षक धर्मादास कांबले कर रहे हैं।  

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