उन्नाव हिन्दुस्तानकीआवज़ रिपोर्ट मोहित मिश्रा
चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के लाउड स्पीकर न बाजाए। शुक्रवार तक लाउड स्पीकर की अनुमति ले लेनी थी। ऐसा आदेश शासन ने हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में किया था। इस तारीख तक जब किसी धार्मिक स्थल को लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं मिली। तो सिटी मजिस्ट्रेट रामप्रसाद ने सर्वे के आधार पर इन सभी को नोटिस भेज जवाब देने को कहा है कि बगैर अनुमति लाउड स्पीकर क्यों लगाए गए हैं। शासन ने यह भी प्रावधान किया है कि बगैर अनुमति के अब ऐसा करने पर जेल होगी। अकेले उन्नाव व गंगाघाट नगरपालिका क्षेत्र में अब तक 261 आवेदन जमा हो चुके हैं। लेकिन अनुमति अभी तक नहीं मिली है।
प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम को सख्ती से पालन किए जाने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि नियमों को जो पालन न करे तो उसका ध्वनि विस्तारक यंत्र 20 जनवरी तक उतरवाना सुनिश्चित करें।
रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी किसी प्रकार की ध्वनि बजाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस बीच यदि कोई ध्वनि बजाता पाया गया तो उस पर एक लाख रुपए जुर्माना या फिर 5 साल की सजा का प्राविधान रखा गया है।
लाइट एण्ड डीजे एसोसिएशन लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति न मिलने पर गुरुवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। शुक्रवार को 6 सदस्यीय एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल प्रांतीय नेतृत्व से आगे की रणनीति तय करने के लिए मिलने लखनऊ गया है। एसोशिएसन के लोगों ने तत्काल अनुमति दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि अनुमति न मिलने से रोजगार पर असर पड़ रहा है।
चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के लाउड स्पीकर न बाजाए। शुक्रवार तक लाउड स्पीकर की अनुमति ले लेनी थी। ऐसा आदेश शासन ने हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में किया था। इस तारीख तक जब किसी धार्मिक स्थल को लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं मिली। तो सिटी मजिस्ट्रेट रामप्रसाद ने सर्वे के आधार पर इन सभी को नोटिस भेज जवाब देने को कहा है कि बगैर अनुमति लाउड स्पीकर क्यों लगाए गए हैं। शासन ने यह भी प्रावधान किया है कि बगैर अनुमति के अब ऐसा करने पर जेल होगी। अकेले उन्नाव व गंगाघाट नगरपालिका क्षेत्र में अब तक 261 आवेदन जमा हो चुके हैं। लेकिन अनुमति अभी तक नहीं मिली है।
प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम को सख्ती से पालन किए जाने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि नियमों को जो पालन न करे तो उसका ध्वनि विस्तारक यंत्र 20 जनवरी तक उतरवाना सुनिश्चित करें।
रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी किसी प्रकार की ध्वनि बजाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस बीच यदि कोई ध्वनि बजाता पाया गया तो उस पर एक लाख रुपए जुर्माना या फिर 5 साल की सजा का प्राविधान रखा गया है।
लाइट एण्ड डीजे एसोसिएशन लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति न मिलने पर गुरुवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। शुक्रवार को 6 सदस्यीय एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल प्रांतीय नेतृत्व से आगे की रणनीति तय करने के लिए मिलने लखनऊ गया है। एसोशिएसन के लोगों ने तत्काल अनुमति दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि अनुमति न मिलने से रोजगार पर असर पड़ रहा है।
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