बहराइच हिंदुस्तान की आवाज आर के वर्मा
नवाबगंज बहराइच. स्थानीय थाना अंतर्गत एक बैठक का आयोजन उप जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी नानपारा व पुलिस क्षेत्राधिकारी एस के यादव नानपारा की अध्यक्षता में किया गया बैठक में थाना प्रभारी निरीक्षक राम अवतार सिंह यादव से थाना क्षेत्र में धार्मिक स्थलों की जानकारी ली जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ में दायर याचिका अनुसार ध्वनि प्रदूषण व लोक संबोधन प्रणाली के प्रति सुनवाई के पश्चात आदेश पारित किया गया कि हिंदू मुस्लिम सिख इसाई के धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर लगाकर ध्वनि प्रदूषण नहीं किया जाएगा जिसके लिए शासनादेश अनुसार रोक लगाकर उनके अनुमति लेने पर के लिए 15 जनवरी तक अनुमति पत्र का शपथ पत्र भरकर उप जिलाधिकारी कार्यालय नानपारा मैं जमा कर दें इसके बाद कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिया जाएगा बैठक में उप जिलाधिकारी महोदय ने शासन के निर्देश अनुसार निर्धारित ध्वनि प्रदूषण की दूरी निहित की गई है जो अनुमति लेने के बाद उन स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकेगा जैसे स्कूल आवासीय क्षेत्र दुकान औद्योगिक क्षेत्र मंदिर मस्जिद चिकित्सालय आज स्थलों पर दिन व रात्रि में ध्वनि प्रदूषण की दूरी निर्धारित की गई है जिसके परिधि के अंदर की अनुमति मिलने के बाद लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किया जाएगा पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा ने अपने वक्तव्य में कहा की अनुमति मिलने के पश्चात सभी समुदायों के धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे आदि के स्थलों पर मानक के अनुसार ही ध्वनि का प्रयोग किया जाएगा इसके विपरीत दिशा में अधिक धनी का प्रयोग किए जाने वाले के प्रति निर्धारित दंड विधान के अनुसार दंडित कर कार्यवाही की जाएगी बैठक में बेचे लाल जायसवाल ने लाउडस्पीकर उतरवाने के बारे में जानना चाहा तो बताया गया लाउडस्पीकर सभी लोग स्थलों से उतरवा दें और शासन के आदेश आने तक निर्णय के अनुसार उनका अनुपालन किया जाएगा बैठक मैं SI मोहम्मद अहमद अंसारी व पिंटू गुप्ता रामचंद्र चौधरी जाबिर प्रधान मोती प्रधान इकरार आलम राम नरेश वर्मा अनीश प्रधान कयूम खान प्रधान आदि मंदिर मस्जिद के पुजारी व प्रबंधक सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
नवाबगंज बहराइच. स्थानीय थाना अंतर्गत एक बैठक का आयोजन उप जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी नानपारा व पुलिस क्षेत्राधिकारी एस के यादव नानपारा की अध्यक्षता में किया गया बैठक में थाना प्रभारी निरीक्षक राम अवतार सिंह यादव से थाना क्षेत्र में धार्मिक स्थलों की जानकारी ली जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ में दायर याचिका अनुसार ध्वनि प्रदूषण व लोक संबोधन प्रणाली के प्रति सुनवाई के पश्चात आदेश पारित किया गया कि हिंदू मुस्लिम सिख इसाई के धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर लगाकर ध्वनि प्रदूषण नहीं किया जाएगा जिसके लिए शासनादेश अनुसार रोक लगाकर उनके अनुमति लेने पर के लिए 15 जनवरी तक अनुमति पत्र का शपथ पत्र भरकर उप जिलाधिकारी कार्यालय नानपारा मैं जमा कर दें इसके बाद कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिया जाएगा बैठक में उप जिलाधिकारी महोदय ने शासन के निर्देश अनुसार निर्धारित ध्वनि प्रदूषण की दूरी निहित की गई है जो अनुमति लेने के बाद उन स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकेगा जैसे स्कूल आवासीय क्षेत्र दुकान औद्योगिक क्षेत्र मंदिर मस्जिद चिकित्सालय आज स्थलों पर दिन व रात्रि में ध्वनि प्रदूषण की दूरी निर्धारित की गई है जिसके परिधि के अंदर की अनुमति मिलने के बाद लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किया जाएगा पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा ने अपने वक्तव्य में कहा की अनुमति मिलने के पश्चात सभी समुदायों के धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे आदि के स्थलों पर मानक के अनुसार ही ध्वनि का प्रयोग किया जाएगा इसके विपरीत दिशा में अधिक धनी का प्रयोग किए जाने वाले के प्रति निर्धारित दंड विधान के अनुसार दंडित कर कार्यवाही की जाएगी बैठक में बेचे लाल जायसवाल ने लाउडस्पीकर उतरवाने के बारे में जानना चाहा तो बताया गया लाउडस्पीकर सभी लोग स्थलों से उतरवा दें और शासन के आदेश आने तक निर्णय के अनुसार उनका अनुपालन किया जाएगा बैठक मैं SI मोहम्मद अहमद अंसारी व पिंटू गुप्ता रामचंद्र चौधरी जाबिर प्रधान मोती प्रधान इकरार आलम राम नरेश वर्मा अनीश प्रधान कयूम खान प्रधान आदि मंदिर मस्जिद के पुजारी व प्रबंधक सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
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