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भिवंडी। एम हुसेन ।भिवंडी क्षेत्र में इमारत,गोदाम,दुकान,कारखाने एवं निवासी उपयोगी इमारत भारी संख्या में निर्माण कार्य शुरू है.अनेक बांधकाम व्यवसायियों ने स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण द्वारा ( महारेरा ) आवश्यक परवानगी अथवा परवानगी क्रमांक लिए है दिखाई नहीं दे रहा है .इसलिए स्थावर संपदा क्षेत्रों में ग्राहकों के हित के लिए तालुका में १ से 3 सहदुय्यम निबंधक कार्यालय में उक्त प्रकार से अवैध बांधकाम का ( पंजीकरण ) दुय्यम निबंधकों द्वारा विक्री अथवा विक्री देकार दस्तावेज की पंजीकरण न करें। उक्त प्रकार का आदेश भिवंडी हसीलदार शशिकांत गायकवाड ने सहदुय्यम निबंधकों को देते हुए चेताया है कि यदि आदेश का पालन न किया तो सहदुय्यम निबंधकों को जबाबदार यानकर नोंदणी नियम १९६१ के नियम ४४ अन्वये जबाबदार मानकर कार्रवाई की जाएगी .भिवंडी तालुका में सक्षम प्राधिकरण के समक्ष बांधकाम परवानगी,लेआउट परवानगी,मंजूर नकशा प्रस्तुत न करके अवैध बांधकाम बड़े पैमाने पर किया जारहा है। इसलिए उक्त बांधकाम का सहदुय्यम निबंधक कार्यालय रजिस्ट्रेशन ( पंजीकरण ) ना करें अन्यथा पंजीकरण करने वाले निबंधकों पर कार्रवाई की जाएगी इस प्रकार का आदेश तहसीलदार शशिकांत गायकवाड ने लिखित स्वरूप दिया है। भिवंडी तालुका के कशेली,काल्हेर,पुर्णा,कोपर,राहणाल,गुंदवली,दापोडा,माणकोली,हायवेदिवे,अंजुर,ओवली आदि विविध ग्रामपंचायत के सीमांतर्गत स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण द्वारा ( रेरा ) अनुमति लिए बगैर अवैध बांधकाम जोरों से जारी है .इस बाबत बडे पैमाने पर नागरिकों की शिकायत प्राप्त होने के पश्चात राज्यशासन के आदेश पर भिवंडी के तहसीलदार शशिकांत गायकवाड को तालुका के अवैध बांधकाम व्यवसायियों द्वारा बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन होने का मामला संज्ञान में आया है.उक्त रजिस्ट्रेशन गैरकानूनी है इसलिए आगे स्थावर संपदा प्राधिकरण की( रेरा) पूर्व रजिस्ट्रेशन अथवा पंजीकरण क्रमांक बांधकाम का सहनिबंधक कार्यालय से पंजीकरण कराएं.स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण की अनुमति लिए बगैर बांधकाम किया व उसका रजिस्ट्रेशन होने की पुष्टि हुई तो मालमत्ता धारक व सहदुय्ययम निबंधक के विरुद्ध फौजदारी का मामला दाखिल कराया जाएगा इस प्रकार का तहसीलदार शशिकांत गायकवाड ने अपने आदेश में दिया है।

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