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डीएम व एसपी ने खनन व्यवसायियों के साथ संयुक्त बैठक कर अवैध खनन, ओवर लोडिंग पर की चर्चा  

मीरजापुर,हिन्दुस्तान की आवाज, संतोष देव गिरी

मीरजापुर। जिले में अवैध खनन, ओवर लोडिंग पर जिलाधिकारी की भृगुटी तन गई है। उन्होंने सभी खनन व्यवसायियों को सख्त हिदायत दी है कि अवैध खनन और ओवर लोडिंग पर कड़ी कार्यवाही की जायेंगी। जिलाधिकारी विमल कुमार दूबे व पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट सभागार में क्रशर मालिकों, धर्म काटा तथा खनन पट्टा धारकों के साथ अवैध खनन तथा ओवर लोडिंग रोकने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ उन्होंने चेताया भी कि अवैध खनन और ओवर लोडिंग किसी भी दशा में मंजूर नहीं होगा। जिलाधिकारी ने कहां कि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि अवैध खनन कहीं भी न होने पाये। बताया कि शासनादेश के अनुसार 5 हेक्टेयर या उससे अधिक खनन पट्टाधारक अपने लीज पर एक गेट बनवायेंगे तथा सीसी कैमरा लगवागें, ताकि वहां से निकले वाले वाहनों की फोटोग्राफी की जा सके, जिसकी रिकार्डिंग अगले तीन दिनों तक रखना होगा। जिलाधिकारी कहां कि जिले में मुख्य रूप से उप खनिज इमारती पत्थर, बालू एवं साधारण बालू, साधारण मिट्टी महुतायत में पाये जाते है। जिससे मुख्य रूप से राजस्व प्राप्त होता है। उन्होंने कहां कि जिले में इमारती पत्थर, सैंड स्टोन के कुल 268 खनन पट्टे स्वीकृत है, जिसमें से 189 पट्टे संचालित है, शेष खनन पट्टों के संचालन के लिए कार्यवाही पूर्ण कराई जा रही है। अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इमारती पत्थर, सैंड स्टोन के नये रिक्त कुल 58 क्षेत्रों को परिहार पर उठाये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा साधारण बालू के अल्पअवधि छः माह के लिए तीन खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत एवं संचालित है। इसके अतिरिक्त साधारण बालू के रिक्त क्षेत्रों को परिहार पर दिये जाने के लिए ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि अवैध खनन, परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए टीम गठित कर इसके नियंत्रण के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गयी है, जिसके तहत अक्टूबर माह में 199 वाहनों को अवैध परिवहन, ओवर लोडिंग में पकड़ा जा चुका है, जिसमें से 121 वाहन गैर जनपद से सम्बन्धित थे तथा 79 वाहन जिले के थे। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामी चालकों द्वारा समन के लिए प्रार्थना पत्र दिये जाने पर 121 वाहनों से समन शुल्क वसूल कर उनसे राजस्व मद में जमा कराया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में निर्धारित लक्ष्य की प्रतिपूर्ति की जा रही है। खनन के लिए स्वीकृत खनन पट्टाधारकों द्वारा रायल्टी जमा कर खनन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो पट्टाधारक क्रशर मालिक अवैध परिवहन व लोडिंग कराने एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी शर्तो का सही रूप से पालन नहीं कर रहे है तथा नियम विरूद्ध ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का उपयोग कर रहे है उन्हें चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेंगी। उन्होंने चेताया कि जिन खनन पट्टाधारकों एवं क्रशर संचालकों द्वारा चेतावनी के बाद भी ओवर लोडिंग व अवैध परिवहन करने में सलिप्त है। उन्हें चिन्हित कर नोटिस दी जायेगी। इसके बाद भी स्पष्टीकरण संतोषजनक न रहा तो उनके विरूद्ध दण्डनात्मक कार्यवाही की जायंेगी। जिलाधिकारी ने क्रशन संचालकों व पट्टाधारकों से कहां कि उप खनिजों का परिवहन निर्धारित वैध प्रपत्र ईएमएम 11, प्रपत्र-सी के माध्यम से ही करायी जाये। क्रशर संचालकों, खनन व्यवसायियों द्वारा वाहन पर ईएमएम 11 प्रपत्र-सी में अंकित मात्रा से अधिक उपखनिजों की लोडिंग न करायी जाये। बार-बार अवैध परिवहन में संलिप्त पाये जाने पर क्रशर संचालकों, पट्टाधारकों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। बैठक में यह भी बताया गया कि धरम कांटा पर वजन कराते हुए समय धरम कांटा मालिक पर्ची पर यह लिखे कि ओवर लोडिंग है या अंडर ओवर लोडिंग। उसी पी्र पर वजन के समय ही लिख दें। बैठमक में खान अधिकारी व सभी क्रशर प्लांट के मालिक उपस्थित रहे।  



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