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भिवंडी,हिन्दुस्तान की आवाज,एम हुसेन

भिवंडी। शहर के श्री हौसिला प्रसाद पांडे एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचालित श्री राम हिंदी हाईस्कूल के दो शिक्षकों को मा शाला न्यायाधिकरण व मा उच्च न्यायालय मुंबई के आदेशानुसार लगभग छह वर्षों बाद न्याय प्राप्त हुआ।
उल्लेखनीय है कि उक्त संस्था द्वारा संचालित हाईस्कूल के मुखयाध्यापक व एक सहायक शिक्षक को तत्कालीन संस्था सचिव ने बिना कारण झूठे आरोप लगाकर उनकी सेवा समाप्त कर दी थी, इसके विरोध में दोनों ने मा. शाला न्यायाधिकरण नवी मुंबई में अपील की थी जो कि मान्य हुई और दोनों को वेतन भरपाई व न्ययालीन खर्च सहित उनके पदों पर पुन: नियुक्त करने का आदेश दिया। किंतु संस्था सचिव ने इसके विरुद्ध मा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी किंतु मा उच्च न्यायालय ने उसे खारिज करते हुए मा शाला न्यायाधिकरण नवी मुंबई के निर्णय को सही ठहराया।
> इसके बाद भी तत्कालीन संस्था सचिव ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया इस पर दोनों शिक्षकों ने मा शाला न्यायाधिकरण नवी मुंबई व बाद में मा उच्च न्यायालय मुंबई में अवमानना याचिका दायर की। अंतत: संस्था ने ठराव प्रस्ताव पारित कर मा शाला न्यायाधिकरण नवी मुंबई व मा उच्च न्यायालय मुंबई के आदेश का पालन करने का निर्णय लिया और दोनों शिक्षकों को क्रमश: मुख्याध्यापक व सहायक शिक्षक पद पर दिनांक 16.11.017 को पुनर्नियुक्त कर दिया इस प्रकार छह वर्षों के संघर्ष के बाद शिक्षकों को आखिरकार न्याय मिला जो सत्य मेव जयते साबित हुआ।
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