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नगरीय निकाय समान्य निर्वाचन 2017 के तहत नगर निगम , नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में मतदान 26 नवम्बरको प्रातः 7:30 बजे से होगा शुरु

मतदान केन्द्र पर नहीं ले जा सकेगा कोई मोबाइल


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जनपद में महापौर, पार्षद, अध्यक्ष/सभासद पद के निर्वाचन हेतु मतदान 26 नवम्बर को प्रातः 7ः30 बजे से सांय 5ः00 तक सम्पन्न होगा।

यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरीय निकाय समान्य निर्वाचन 2017 केतहत चुनाव को स्वतंत्र , शांतिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु आयोग के निर्देशानुसार मतदान प्रारम्भ होने के 48 घंटे पूर्वनिर्वाचन से सम्बंधित प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित कर दिया गया है इसी प्रकार मतदान प्रारम्भ होने के 48 घंटे पूर्व से मदिरा दुकाने भीबन्द रहेगी जो मतदान समाप्ति तक प्रतिबन्धित रहेगी। उन्होनें यह भी बताया कि मतदान करते समय कोइ भी व्यक्ति मतदानकेन्द्र पर मोबाइल फोन/टेबलेट आदि नहीं ले जा सकेगा तथा मतदान केन्द्र व उसके बाहर शोर शराबा व नारेबाजी पर भी प्रतिबन्धितकिया गया है।

श्री यशोद ने बताया कि मतदाता को मतदान करते समय अपने पहचान के रुप में आयोग द्वारा निधारित 16 विकल्पों - भारतनिर्वावन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता पहचान पत्र , आधार कार्ड , पासपोर्ट , ड्राइविंग लाइसेंस , पैन कार्ड , राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किये जाने वालेफोटोयुक्त पहचान पत्र , सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक , फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूलअभिलेख जैसे पट्टा विलेख , रजिस्ट्रीकृत डीड आदि , फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख , फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र , फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस , फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र , श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारीस्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड , राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर , सांसदों , विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारीपहचान पत्र एवं राशन कार्ड में से किसी भी एक पहचान पत्र का मतदाता के पास होना लाजमी है। उन्होनें बताया कि अगर किसीमतदाता के पहचान पर मतदान अभिकरता द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपत्ति की जाती है तो उसका निर्णय पीठासीनअधिकारी द्वारा किया जायेगा। मतदान करने के बाद कोइ भी मतदाता मतदान केन्द्र पर नहीं रुकेगा।
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