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जिला मजिस्ट्रेट श्री शम्भु कुमार ने आदेश जारी करते हुये बताया है कि इस वर्ष दीपावली के प्रमुख पर्व के अवसर पर धनतेरस दिनांक 17 अक्टूबर, नरक चर्तुदशी दिनांक 18 अक्टूबर, दीपावली का मुख्य पर्व लक्ष्मी पूजन दिनांक 19 अक्टूबर, गोर्वधन पूजा दिनांक 20 अक्टूबर तथा भैयादूज (एम द्वितीया) दिनांक 21 अक्टूबर 2017 को मनाया जायेगा। इन त्योहारो के अवसर पर हिन्दुओं द्वारा बड़े पैमाने पर अपने घरो एवं दुकानों पर आदि में दीप जलाये जाते है तथा बिजली की सजावट की जाती है। दीपावली के पर्व पर छोटी-छोटी बातो को लेकर विवाद उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है जिस पर सतर्क दृष्टि रखते हुये त्वरित प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुये जनपद के संवेदनशील स्थलो पर अधिकारियों का परिनियोजन किया जाता है उक्त स्थलो पर दिनांक 19 अक्टूबर को मुख्य पर्व पर सायंकाल 4 बजे उपस्थित रहकर परिशांति एवं विधि व्यवस्था संघारित कराने के पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगे। जिला मजिस्ट्रेट ने सदर तहसील के लिये जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में श्री पंकज वर्मा उप जिला मजिस्ट्रेट सदर तथा इनके साथ 6 नामित मजिस्ट्रेट/अधिकारी नियुक्त किये है। लालगंज तहसील के लिये जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में श्री कोमल यादव उप जिला मजिस्ट्रेट लालगंज और इनके साथ 7 नामित मजिस्ट्रेट/अधिकारी नियुक्त किये है। पट्टी तहसील के लिये जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में श्री जे0पी0 मिश्र उप जिला मजिस्ट्रेट पट्टी और इनके साथ 7 नामित मजिस्ट्रेट/अधिकारी नियुक्त किये है। रानीगंज तहसील हेतु जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में श्री अभय कुमार पाण्डेय उप जिला मजिस्ट्रेट रानीगंज और इनके साथ 3 नामित मजिस्ट्रेट/अधिकारी नियुक्त किये है। इसके अलावा कुण्डा तहसील हेतु जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में श्री राजपति वर्मा उप जिला मजिस्ट्रेट कुण्डा और इनके साथ 8 नामित मजिस्ट्रेट/अधिकारी नियुक्त किये है। रिजर्व ड्यिटी के लिये 4 अधिकारी अलग से नामित है।
इन अवसरो पर शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) तथा मुख्य राजस्व अधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) नोडल अधिकारी नामित किये जाते है, जो समय-समय पर उप जिला मजिस्ट्रेटों एवं क्षेत्राधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन देते रहेगे। असामाजिक एवं विघटनकारी तत्व साम्प्रदायिक उपद्रव तथा अशान्ति उत्पन्न करने में प्रयत्नशील हो सकते है जिन पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित किया जाये। उप जिला मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारीगण अपने क्षेत्र में निरीक्षण कर आतिशबाजी एवं पटाखों की दुकानों के लिये स्थान निर्धारित कर दें एवं यह सुनिश्चित कराये कि जिन स्थानो पर आतिशबाजी की दुकान लगाने के लिये अनुमति दी गयी है उन्ही स्थानो पर विक्री की जाये। दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी एवं विस्फोटक पदार्थो से निर्मित बच्चो के खिलौनो का प्रचलन है इसलिये विस्फोटक पदार्थो के परिवहन, सम्भरण व विक्री के सम्बन्ध में आवश्यक प्रतिबन्ध लगाये जाये ताकि उनका दुरूपयोग न किया जा सके। दीपावली के अवसर पर पटाखों आदि के प्रयोग से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे की अवधि को छोड़कर पटाखे व आतिशबाजी के प्रयोग की अनुज्ञा नही दी जायेगी तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे की अवधि में आतिशबाजी व पटाखों का प्रयोग न करने तथा अन्य बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये गृह विभाग उ0प्र0 शासन के रेडियोग्राम में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

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