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ग्राहकों पर बिजली बिल का बढ़ेगा एडिशनल बोझ।

भिवंडी,हिन्दुस्तान की आवाज, एम हुसेन भिवंडी

भिवंडी। महाराष्ट्र शासन के आदेश से महावितरण कंपनी पावरलूम मालिकों से विगत आठ महीने से बिजली बिल की सब्सिडी में जोड़ी गई एडिशनल टेरिफ की रकम वसूलने का आदेश दिया है | शासन के इस आदेश से पावरलूम बिजली ग्राहकों के आने वाले बिजली बिल पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा |

गौरतलब हो कि सरकार पावरलूम मालिक तथा कृषि पंप मालिक के बिजली बिल पर लगभग आधी रकम की सब्सिडी देती है | महाराष्ट्र विद्युत् नियामक आयोग ने माह नवंबर 2016 में बिजली बिल दर बढ़ाने की अनुमति महाराष्ट्र राज्य विद्युत् वितरण कंपनी को दिया था | जिसके अनुसार बिजली बिल दर में वृद्धि की गई थी | इस बिजली बिल दर वृद्धि को बिजली बिल में जोड़कर महावितरण कंपनी राज्य के पावरलूम धारकों तथा कृषि पंप धारकों से आधी दर बिजली सब्सीडी में जोडकर विगत आठ महीने से वसूल रही थी | महाराष्ट्र शासन ने 31 मई 2017 को नया आदेश क्रमांक राकिर्ण 2017 /प्र.क्र.179 /ऊर्जा-05 को आदेश जारी कर महावितरण कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि बढ़ी हुई बिजली दर ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी में ना जोड़कर उसे ग्राहकों से वसूल किया जाए | सूत्रों के अनुसार बढ़ी हुई बिजली दर अभी तक महावितरण कंपनी सब्सिडी में जोडकर आधी रकम पावरलूम धारकों से वसूल रही थी | महाराष्ट्र शासन के नए आदेश के अनुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत् महावितरण कंपनी ने राज्य के सभी पावरलूम धारकों व कृषि पंप धारकों से आठ महीने की एडिशनल टेरिफ में डाली गई बिजली दर वृद्धि की वसूली करने का आदेश दिया है | सूत्रों के अनुसार नवंबर 2016 से पावरलूम सब्सिडी में एडिशनल टेरिफ में डाली गई रकम के आठ महीने की वसूली आने वाले बिजली बिल में जोडकर किए जाने की तैयारी है | जिससे पावरलूम ग्राहकों के ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा | आठ महीने से सब्सिडी में जोड़ी गई एडिशनल टेरिफ की रकम पावरलूम मालिकों को अगले बिजली बिल में भरना होगा | जीएसटी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे तथा मंदी की मार झेल रहे पावरलूम मालिकों को बिजली बिल दर वृद्धि का अतिरिक्त भार झेलना पड़ेगा जो एक गंभीर समस्या बनते जा रही है।
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