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सरपंच पद के साथ ग्राम पंचायत सदस्यता रद्द |

भिवंडी, हिन्दुस्तान की आवाज, एम हुसेन

भिवंडी। भिवंडी तालुका स्थित वडूनवघर ग्राम पंचायत की महिला सरपंच द्वारा सदस्यों को विश्वास में न लेकर मनमाने कामकाज चलाने वाली महिला सरपंच अस्मिता कल्पेश पाटिल का सरपंच पद तथा ग्राम पंचायत की सदस्यता कोंकण विभाग आयुक्त ने रद्द कर दिया है |


प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवंडी तालुका स्थित वडूनवघर ग्राम पंचायत के उपसरपंच सुधाकर पंढरीनाथ चौघुले व अन्य ग्राम पंचायत सदस्यों ने कोंकण विभागीय आयुक्त के समक्ष लिखित शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि ग्राम सरपंच पद पर चुने जाने के बाद सरपंच अस्मिता पाटिल ने ग्राम पंचायत सदस्यों को विश्वास में न लेते हुए अपने मनमाने कामकाज करने शुरू कर दिए | जिसमें ग्राम पंचायत का जमा खर्च के लिए मंज़ूरी न लेना, खर्च का प्रस्ताव बैठक में पारीक न करना, टीसीएल पाउडर के खर्च के कार्य की मंज़ूरी न लेना, जलापूर्ति निधि से वकील की फीस देने के लिए समिति की मंज़ूरी न लेना, बैठक के रजिस्टर पर हस्ताक्षर न करना, साथ ही ग्राम स्वास्थ पोषण, जलापूर्ति व साफ़-सफाई समिति से निधि इकट्ठा करने के सन्दर्भ में मनमाने तरीके से खर्च करने जैसे नियमवाह्य शिकायतें शामिल थीं | उपसरपंच तथा सदस्यों द्वारा की गई शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए विभागीय कोंकण आयुक्त जगदीश पाटिल ने ठाणे जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास से जांच कराकर रिपोर्ट मंगवाई और 13 जून 2017 को मामले की सुनवाई की | इस सुनवाई के दौरान सरपंच अस्मिता पाटिल व शिकायतकर्ता सुधाकर चौघुले सहित दोनों की बातें गौर से सुनीं | सुनवाई के दौरान ज्ञात हुआ कि सरपंच अस्मिता पाटिल ने 18 हज़ार 6 सौ रूपए कीमत के टीसीएल पाउडर की खरीदी की | इसी तरह वकील को दी गई 10 हज़ार रूपए की फीस और नल दुरुस्ती के लिए 13 हज़ार 1 सौ 91 की रकम भुगतान करने में मनमाने व गैरकानूनी तरीके से कामकाज करने का मामला सामने आया | गैरकानूनी कामकाज को आधार मान कर कोंकण आयुक्त जगदीश पाटिल ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम धारा (39)1 के तहत सरपंच अस्मिता पाटिल को सरपंच पद के साथ उनकी सदस्यता से हटाने का आदेश जारी किया है | कोंकण आयुक्त द्वारा की गई इस कार्रवाई से भिवंडी तालुका के ग्राम पंचायतों में हड़कंप मचा हुआ है | 
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