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बांदा, 25 अप्रैल 2017,(सन्तोष कुशवाहा)। पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक बांदा श्रीपति मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस द्वारा यातायात जन जागरूकता अभियान चला कर आटो रिक्सा चलाक एसोसिएशन, स्वयं सेवी संगठनों, वाहन मालिकों को जागरूक करने के लिए जिले के थानों में बैठकों का दौर प्रारम्भ हुआ। एक सप्ताह जागरूकाता अभियान चलनें के बाद यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ बांदा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
सेमवार की दोपहर पुलिस अधीक्षक श्रीपत मिश्रा के निर्देश पर बदौसा पुलिस थाना परिसर में यातायात जागरूता अभियान के तहत आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए थानाध्यक्ष दुर्गविजय सिंह नें कहा कि नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस द्वारा 22 अप्रैल से 30 अप्रैल 2017 तक चलाये जा रहे यातायात जागरूकता अभियान के तहत आज थाने में आपसभी लोगों के साथ बैठक की जा रही है ताकि आप अपने दोस्तों, पडोसियों, रिस्तेदारों व अपने वाहन मालिकों और ड्राइवरों तथा खासकर दोपहिया मोटर वाहन चलाने वालों को बताकर जागरूकता फैलानें में सहयोग करें। प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आपसभी को जागरूक करने का अभियान चलाया है। सभी लोग अपनी गाड़ियों का बीमा करालें, रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस सहित सम्पूर्ण कागजात ले कर सफर करें। दोपहिया चालक डीएल, बीमा के साथ हेल्मेट लगाकर यात्रा करें। किसी भी दशा में तीन लोगों को बैठा कर सफर न करें। वहान चलाते समय मोबाइल पर बात न करें अन्यथा किसी भी समय कोई दुर्घटना घट सकती है। यातायात और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी अपराध है। बिना हेल्मेट, बिना नम्बर प्लेट, तीन सवारी बैठा कर मोटर साइकिल पर चलना अपराध है। चार पहिया वाहनों में हूटर, साइरन, सीसों में काली व अपारदर्शी सीसों और लालबत्ती-नील बत्ती का अनाधिकृत प्रयोग करना कानूनी अपराध है।

श्री सिंह नें कहा कि सड़क के किनारे और चैराहों पर किसी भीर प्रकार का अतिक्रमण न करें तथा वाहनों का ओवर टेक न करें हाईवे में 100 से अधिक की स्पीड से वाहन गुजरते हैं। ओवरटेक के समय दुर्घटनाओं का जोखिम अधिक रहता है। 1 मई 2017 से वाहन चेकिंग का कार्य पुलिस करेगी इसमें किसी भी ब्यक्ति को मोटरवाहन और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर बक्सा नहीं जायेगा। इस बैठक में एसआई आलोक सिंह, लमेहटा पुलिस चैकीइंचार्ज रामऔतार, फतेहगंज तिराहा, पौहार तिराहा, निजामीनगर तिराहा, बदौसा बस स्टाफ के रिक्सा टैक्सी चालक व टैम्पो चालक एशोसिएशन और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और सम्भ्रान्त नागरिक मौजूद रहे।

इसी प्रकार बांदा कोतवाली, कोतवाली देहात जमालपुर थाना, अतर्रा पुलिस थाना, विसण्डा, थाना बबेरू, थाना कमासिन, थाना मरका, थाना कालींजर, थानाकोतवाली नरैनी, थाना गिरवां, थाना फतेहगंज, थान तिंदवारी, थाना जसपुरा, थाना पैलानी, थाना मटौंध जिले के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में यातायात जागरूकता अभियान के तहत वाहन और सडक अधिनियम के अधिनियम के साथ सड़क सुरक्षा की जानकारी दी गयी। वाहन चालकों और मोटर वाहन मालिकों को नियमकानून का पलन न करने पर कडी कार्यवाही की चेतावनी भी गयी। पुलिस अधीक्षक श्रीपति मिश्र के नेतृत्व में 1 मई 2017 से विशेष चेंकिंग अभियान चला कर सहडक दुर्घटनाओं को रोकने और नियमों का कडाई से पालन कराने का अभियान पुलिस चलानें की तैयारी में है।




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