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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र गृहस्थी कार्डो के सत्यापन हेतु वृहद सर्वे अभियान 03 मई से 15 मई तक, चयन/निष्कासन ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में होगा-प्रभारी डी0एम0


प्रतापगढ(प्रमोद श्रीवास्तव) प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत लाभार्थी परिवारों, अन्त्योदय परिवार और पात्र गृहस्थी परिवारों के चयन या अपात्रों के निष्कासन के लिये जनपद में 03 मई से 15 मई तक एक वृहद सर्वेक्षण अभियान चलाया जायेगा जिसके तहत समस्त ग्राम पंचायतों में इस दौरान एक खुली बैठक आयोजित की जायेगी जिसकी सूचना ग्राम प्रधान मुनादी के माध्यम से देगें। गांवों में एक बोर्ड भी लगाया जायेगा जिस पर नोडल अधिकारी का नाम, मो0नम्बर के साथ चस्पा होगा। आज विकास भवन के सभागार में अधिनियम के प्राविधानों को सख्ती से लागू करने के लिये प्रभारी जिलाधिकारी श्री महेन्द्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें बताया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों का दायरा बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 79.56 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों में 64.43 प्रतिशत जनसंख्या को इस योजना के तहत लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। योजना के अन्तर्गत पूर्व में प्रचलित अन्त्योदय परिवारों को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है, शेष पात्र परिवारों को पात्र गृहस्थी श्रेणी में सम्मिलित किया जाना है। प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि अन्त्योदय परिवारो को 35 किलोग्राम खाद्यान्न जिसमें 20 किलोग्राम गहूॅ और 15 किलोग्राम चावल प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा जबकि पात्र गृहस्थी परिवार को उनके कार्डो पर अंकित यूनिट के अनुसार खाद्यान्न वितरण किया जाना है। प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूॅ और 2 किलोग्राम चावल यानि कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। उन्होने बैठक मे यह भी बताया कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी परिवारों दोनों के लिये खाद्यान्न का मूल्य समान है। गेहूॅ का मूल्य 2 रू0 प्रति किलोग्राम तथा चावल का मूल्य 3 रू0 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। इसके अलावा मिट्टी के तेल का वितरण अन्त्योदय कार्ड धारकों के 4 ली0 एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 2 ली0 प्रति राशन की दर से वितरण किया जाना है।
प्रभारी जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी परिवारों के चयन/निष्कासन का आधार तय है। जहां तक चयन के आधार का प्रश्न है ऐसे परिवार या व्यक्ति जो भिक्षावृत्ति करते हो, घरेहू कामकाज करने वाले लोग हो, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले लोग हो, फेरी लगाने वाले लोग हो, कुष्ठ रोग से प्रभावित/एड्स से पीड़ित लोग हो, अनाथ या माता पिता विहीन बच्चे हो, स्वच्छकार समाज से हो, दैनिक वेतनभोगी मजदूर जैसे कुली या पल्लेदार, भूमिहीन मजदूर परिवार हो, बी0पी0एल0 परिवार हो, परित्यक्त महिलायें हो, ऐसे परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला हो, विकलांग हो, अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हो एवं इस परिवार में कोई अन्य बालिक पुरूष नही हो, आवासहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के कच्चे आवास हो जो उनकी निजी भूमि पर हो और जिसमें वे स्वयं निवास करते हो, पात्रता की श्रेणी में आयेगे। इसके अलावा ट्रांसजेण्डर कम्यूनिटी के सदस्य अर्थात किन्नर यदि वे निष्कासन की क्राइट एरिया में न आते हो तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ये पात्रता की श्रेणी में आयेगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जो सूची से निष्कासन का आधार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है उसके अनुसार आयकर दाता चयन सूची से बाहर होगें या ऐसे परिवार जिनकी किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन अथवा टै्रक्टर, हार्वेस्टर या एयरकन्डीशनर अथवा 5 के0वी0ए0 व उससे अधिक क्षमता का जनरेटर का मालिक सूची से बाहर होगें। जिन परिवारों के पास या परिवार में किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य के सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो लेकिन बुन्देलखण्ड एवं सोनभद्र जनपद में कैमूर पर्वतमाला के दक्षिणी क्षेत्र में यह सीमा 7.50 एकड़ तक निर्धारित है, इस भूमि के मालिक पात्रता की श्रेणी में नही आयेगे। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख रू0 प्रतिवर्ष से अधिक हो या ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेन्स हो वे इस सूची से निष्कासन के लिये पात्र होगें।
जहां तक नगरीय क्षेत्र में अधिनियम के तहत निष्कासन का प्रश्न है ऐसे परिवार जिनके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मी0 से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वानिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मी0 से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो वे निष्कासन सूची के लिये पात्र होगें। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मी0 या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो अथवा जिन परिवारों के समस्त सदस्यों की आय 3 लाख प्रतिवर्ष से अधिक या ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेन्स होगा वे सूची से निष्कासन के लिये पात्र माने जायेगे।
नगरीय क्षेत्रों में पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने के लिये कमोवेश वही क्राइट एरिया निर्धारित है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिये है। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित-जे0एन0 यादव, जिला सूचना अधिकारी

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