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मृत मनपा कर्मचारी की विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी पेंशन देने का मनपा ने लिया निर्णय 
संवाददाता
मुंबई । मनपा में कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को पेंशन दिया जाता है । लेकिन अब इस पेंशन को विधवा के पुनर्विवाह के बाद भी दिए जाने का निर्णय मनपा प्रशासन द्वारा लिया गया है । जिसके लिए मनपा निवृत्ति वेतन नियम 1953 नियम क्रमांक 88(5) में सुधार किया जाएगा । 
              गौरतलब है कि मनपा में बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत है । मनपा में कार्यरत किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को नियमानुसार कुटुंब पेंशन दिया जाता है । लेकिन कर्मचारी की विधवा पत्नी द्वारा दूसरी शादी करने पर कुटुंब निवृत्ति वेतन नहीं दिया जाता है ।  जिसके अनुसार विधवा के पुनर्विवाह के बाद पहले पति के पेंशन पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता । जिसपर राज्य सरकार द्वारा मृत सरकारी कर्मचारियों की पत्नी के पुनर्विवाह करने के बाद भी उसे पेंशन लागू रखने का निर्णय लिया गया है । जिसके अनुसार मनपा प्रशासन ने निवृत्ति वेतन नियम 1953 क्रमांक 88(5) में सुधार करने का निर्णय लिया है । यह नियम नए सिरे से शामिल कर स्थायी समिति व मनपा सभागृह की मंजूरी के बाद कार्यान्वित किया जाएगा । इस संदर्भ में मनपा के पूर्व नियमानुसार मृत कर्मचारी की विधवा पत्नी द्वारा पुनर्विवाह करने पर उसे निवृत्ति वेतन नहीं दिया जाता था । लेकिन राज्य सरकार ने 11 जून 2015 में विधवाओं के संदर्भ में मृत्यु की तारीख या पुनर्विवाह की तारीख तक व विधवा के सन्दर्भ में मृत्यु की तारीख तक पेंशन देने की पॉलिसी जाहिर की है । जिसके अनुसार नियमों में सुधार करने का निर्णय मनपा प्रशासन ने लिया है । जिसका प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा ।

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