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विशेष कार्य अधिकारी/ सलाहकार पर मनपा ने खर्च किए 1.70 करोड़


मनपा आयुक्त ने नहीँ ली सरकार से अनुमति


मुंबई महानगरपालिका के विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्ती के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर विशेष कार्य अधिकारी/ सलाहकार इन पदों पर गत 5 वर्ष में 40 नियुक्ती कर मनपा ने करीब 1.70 करोड़ रुपए खर्च करने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मनपा आयुक्त कार्यालय से दी गई है। विशेष यानी मनपा आयुक्त ने सरकार की अनुमति लिए ही बिना अपने अधिकार का इस्तेमाल कर कईओं को 3 बार एक्सटेंशन का अतिरिक्त लाभ भी दिलवाया है। न.ह.कुसनुर नाम के अधिकारी को सर्वाधिक 29 लाख 50 हजार दिया गया है।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मनपा प्रशासन से मनपा आयुक्त द्वारा  मंजूर दिए विशेष कार्य अधिकारी/ सलाहकार की जानकारी मांगी थी। मनपा आयुक्त के कार्यालय ने अनिल गलगली को दिनांक 1 जनवरी 2010 से 28 फरवरी 2015 इन 5 वर्षो में नियुक्त किए गए 40 विशेष कार्य अधिकारी/ सलाहकार की जानकारी दी है। प्रति महीना मानधन देते वक्त तो कुछ अधिकारियों को एकदम 50,000 प्रति महीना मानधन दिया गया तो कुछ को सिर्फ 5850 रुपए दिए गए। मनपा ने करीब 1.70 करोड़ खर्च करते हुए 3 अधिकारियों को 2 बार तो 3 अधिकारियों को 1 बार एक्सटेंशन दिया है। इनमें प्र.वि.कुलकर्णी (उपायुक्त विशेष अभियांत्रिकी), शि.सं.पालव (उपायुक्त विशेष अभियांत्रिकी) और स्नेहा खांडेकर (निदेशक वै.शि. व प्र.रु) को 2 बार एक्सटेंशन दिया गया है। वही न.ह. कुसनूर (अतिरिक्त आयुक्त प्रकल्प ), एस.डी.खंदारे (उप प्रमुख अभियंता नियोजन एवमं संकल्पचित्रे) और उदय मांडे ( उप प्रमुख अभियंता मखखा) को 1 ही बार एक्सटेंशन दिया गया है।

     
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मनपा की जान पर करीब 40 अधिकारियों  का गत 5 वर्ष में ठीकठाक भला हुआ हैं।   न.ह.कुसनुर को 29 लाख 50 हजार, शि.सं.पालव को 13 लाख 10 हजार, स्नेहा खांडेकर को 10 लाख 47 हजार, प्र.वि.कुलकर्णी को 9 लाख 87 हजार, ना.भि. आचरेकर को 9 लाख 50 हजार, एस.डी.खंदारे को 9 लाख, शशिकांत शिंदे को 7 लाख 20 हजार, गोविंद राठोड को 6 लाख, उदय माडे को 5 लाख 71 हजार और बाबासाहेब पवार को 5 लाख 37 हजार 880 रुपए दिए गए है।

     # नियम को तोड़ा गया

मनपा आयुक्त ने सरकार की किसी भी तरह की अनुमति लिए बिना पुरे 40 अधिकारियों की अच्छी व्यवस्था की है। इस मामले में मनपा आयुक्त कार्यालय ने सरकार की अनुमति न लेने की बात को स्वीकारते हुए मनपा के सर्कुलर का  आधार लिया है। डॉ जगन्नाथ ढोणे बनाम महाराष्ट्र सरकार इस मुंबई हायकोर्ट के एक आदेश के बाद सरकार ने दिनांक 14 जनवारी 2010 को आदेश जारी कर विशिष्ट परिस्थिती में ही इसतरह की नियुक्ती करते वक्त सरकार की  अनुमति लेने की शर्त रखी हैं।गत सरकार ने मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड को भी झटका देते हुए राज्य सूचना आयोग में कॉन्ट्रेक्ट पर नियुक्त किए गए खोब्रागडे नामक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी की घरवापसी की थी। अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय और मनपा आयुक्त अजोय मेहता के पास शिकायत भविष्य में ऐसी नियुक्ती करते वक्त सरकार की अनुमति लेने का आदेश मनपा आयुक्त को देने की मांग की है।11 महीने के बाद जिन अधिकारियों की व्यवस्था की गई है उनके काम आलेख जांचा जाए, ऐसी अपेक्षा अनिल गलगली ने जताई है।

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