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भिवंडी,हिन्दुस्तान की आवाज,एम हुसेन
भिवंडी। शहर में सभी अनधिकृत धार्मिक स्थल के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है । न्यायालय के निर्देशानुसार अवैध धार्मिक स्थल बांधकाम के विरुद्ध निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।उक्त संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की जानकाारी देने के लिए शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल के पदाधिकाारियों के साथ बैठक महापौर जावेद दलवी की अध्यक्षता में बुधवार को गाजेंगी हॉल स्थित आयोजित की गई थी। अवैध मस्जिद ,मंदिर ,चर्च आदि धार्मिक स्थल भवन पर कार्रवाई से नागरिकों की धार्मिक भावना दुखी नहीं होगी इस प्रकार का आवाहन महापौर जावेद दलवी ने किया ।भिवंडी शहर एक संवेदनशील शहर है .शहर में धार्मिक वातावरण नहीं बिगडेगा तथा सर्वोच्च न्यायाालय काा आदर करते हुए काम करें, इसी प्रकार सभी धार्मिक स्थल के पदाधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए मनपाा का सहकार्य करें , तथा किसी प्रकार का धार्मिक वादविवाद नहीं होगा इस प्रकार का आश्वासन देते हुए महापौर दलवी ने आवाहन किया है । उक्त अवसर पर मनपा के अतिरिक्त आयुक्त अशोक रणखांब ने पिटिशन फॉर लिव्ह टू सिविल अपील क्र. ८५१९/२००६ युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ब वर्ग के अवैध प्रार्थना / धार्मिक स्थल के बांधकाम निष्कासित काम करने की जानकारी दी ।उक्त अवैध बांधकाम केे विरुद्ध ३१ दिसंबर से पूर्व कार्रवाई करना अपेक्षित है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार शहर के सभी अवैध धार्मिक स्थलों की सूची तैयार की गई है जिसमें कुल ४५४ धार्मिक स्थलों का समावेश है । वहीं मनपा अतिरिक्त आयुक्त रणखांब ने कहा कि प्रस्तावित निष्कासन धार्मिक स्थल में स्थित फोटो,मूर्ती,धार्मिक प्रचार संदेश आदि धार्मिक साहित्य स्वयं हटाने के लिए अनूरोध किया है। मनपा प्रशासन उक्थ बांधकाम के विरूद्ध कार्रवाई करते समय योग्य व्यवस्था की जाएगी । इसलिए नागरिकों को इस काम में महानगरपालिका का सहकार्य करने के लिए आवाहन किया। कुल ४५४ धार्मिक स्थलों में से तत्काल रूप से ब वर्ग श्रेणी के कुल १३१ धार्मिक स्थलों की सूची मनपा प्रशासन दैनिक समाचार पत्रों में प्रसिद्ध किया गया है जिसपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उक्त अवसर पर उपमहापौर मनोज काटेकर ने कहा कि जो बांधकाम रास्ते पर है उसपर तत्काल कार्रवाई ना करें उक्त बांधकाम का पुन: सर्वे कराया जाए किसी भी धर्म की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचे इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उक्त अवसर पर मनपा उपायुक्त दीपक कुर्लेकर ,मनपा सहायक संचालक र.स.राठोड आदि सहित सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ,सुनिल भोईर ,रविंद्र गायकवाड, श्रीकांत औसरकर ,राहुल इंगले ,जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले आदि उपस्थित थे। उक्त बैठक में उपस्थित अन्ना भाऊ साठे जयंती उत्सव मंडल के सचिव अशोक पाटोले ने प्रश्न प्रस्तुत कर पूछा कि क्या राष्ट्र पुरूष के पुतला का समावेश धार्मिक स्थल में है जिसपर सहायक संचालक नगर रचना र.स. राठौड़ ने कहा कि हम अभ्यास करके बताएंगे। इस प्रकार का उत्तर देने से दलित समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताई है।
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