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जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए,


मुंबई,  जाति सत्यापन प्रमाणपत्र के लिए आवेदनकर्ता को खून के रिश्तेदार पिता या सगे चाचा अथवा पिता के खून के रिश्तेवाले सगे संबंधियों को सत्यापन समिति द्वारा दिए गए वैध जाति प्रमाण को महत्वपूर्ण सबूत मानकर जाति सत्यापन प्रमाणपत्र देने संबंधी अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है।

महाराष्ट्र अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति/भटक्या जमाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग (जाति का प्रमाणपत्र देना एवं उसका सत्यापन का विनीयमन) नियम 2012 के नियम में 24 नवंबर की अधिसूचन द्वारा संशोधन किया गया है। इस अधिसूचना के द्वारा 2012 के नियम में निम्नलिखित संशोधन किया जा रहा है। नियम क्र. 4 सक्षम प्राधिकारण से जाति के प्रमाणपत्र मिलने संबंधी कार्यपद्धति (घ) सत्यापन समिति द्वारा दिए गए, आवेदक के खून के रिश्ते पिता या सगे चाचा अथवा पिता के खून से संबंधित अन्य रिश्तेदार का सत्यापन प्रमाणपत्र देने पर,उसे महत्वपूर्ण सबूत मानकर, अन्य कोई सबूत की मांग न कर सक्षम प्राधिकारी जाति प्रमाण पत्र निर्गमित करें।

प्रमाणपत्र देने की कार्यशैली


आवेदक रक्त के रिश्ते पिता या सगे चाचा अथवा पिता के खून से संबंधित अन्य रिश्तेदार का जाति सत्यापन प्रमाणपत्र के साथ संबंधित जिला जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के पास स्वयं के लिए उसी जाति के जाति प्रमाण पत्र, जाति सत्यापन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है,तो संबंधित जिला जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति को आवेदन प्राप्त होने के बाद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, इस संस्था की वेबसाइट, संबंधित जिला जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। आवेदक की मांग पर कोई आपत्ति आने पर, वह सूचना लगाए जाने के 15 दिनों में संबंधित जिला जाति प्रमाणपत्र समिति को सूचित किया जाएगा। आवेदन केविवरण पर आपत्ति नहीं मिली तो खून के रिश्तवाले जाति प्रमाणपत्र को महत्वर्पूण सबूत मानकर जाति सत्यापन प्रमाण जारी किया जाए।

आवेदन पर आपत्ति प्राप्त होने पर जिला जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति आपत्तियों की जांच 60 दिनों में पूरी करेगी। यदि कोई आपत्ति नहीं मिली तो तत्काल आवेदक के लिए प्रमाणपत्र जारी करें। आपत्तियों में तथ्य पाया जाता है, तो संबंधित जिला प्रमाणपत्र सत्यापन समिति कार्यलयीन औपचारिक प्रक्रिया के आधार पर निर्णय लेगी।


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