Ads (728x90)

कन्नौज,हिन्दुस्तान की आवाज़,अनुराग चौहान
कन्नौज। नगर निकाय की निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार एवं मतदान व मतगणना दिवसो में उपयोग के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी  होगी। जिन्हेें नामांकन के दौरान चुनाव पास नहीं जारी किए जायेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद का चुनाव लडने वाले प्रत्याशी को 3 वाहन व सदस्य को एक नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लडने वाले को दो व सदस्य का चुनाव लडने वाले को एक इसी तरह जुलूस निकाले जाने के दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को दस व पंचायत अध्यक्ष को पांच मतदान में अध्यक्ष को एक वाहन की अनुमति दी जायेगी। जिसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
जिलाधिकारी ने नामांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से कराने के लिए मजेस्ट्रेटो की भी नियुक्ति कर दी है जिसमें प्रभागी वनाधिकारी रमेंश चन्द्र श्रीवास्तव व सदर तहसीलदार ़ऋषीकांत राजवंशी, तहसील छिबरामऊ में गुरसहायगंज, नगर पंचायत तालग्राम, सौरिख, सिकन्दरपुर व समधन नगर पंचायत के नामांकन के लिए डिप्टी कमिश्नर राम करन मौर्य व तहसीलदार अबुल कलाम तथा नगर पंचायत तिर्वा गंज में अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग देवेन्द्र कुमार मिश्रा व तहसीलदार अरविन्द कुमार को नियुक्त किया गया है जो चार नबम्वर से एक दिसम्बर तक उक्त स्थलों पर अपने दायित्यों का निर्वाहन करेंगे।

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disclaimer हमे आप के इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करे और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य मे कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह ईमेल hindustankiaawaz.in@gmail.com भेज कर सूचित करे । साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दे । जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके ।

Post a Comment

Blogger