Ads (728x90)

परभणी और पुणे जिले में पायलट सर्वेक्षण

मुंबई, 18 नवंबर: महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का 15 साल बाद एक बार फिर से सर्वेक्षण करने का कार्य शुरू किया जा रहा है, इस क्रम में पायलट सर्वेक्षण के रूप में सबसे पहले परभणी और पुणे जिले में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। इस सर्वेक्षण का काम अगले 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा और इस पायलट सर्वेक्षण के लिए अनुदान वितरित किया गया है।

वक्फ अधिनियम के तहत ऊपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप, महाराष्ट्र सरकार ने 6 दिसंबर 2016 को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके, महाराष्ट्र राज्य में वक्फ संपत्तियों की दूसरी निगरानी के लिए, समझौता (जमाबंदी) आयुक्त एवं निदेशक, भूमि रिकॉर्ड, को औकाफ के सर्वे आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसी के अनुसार ही यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस दूसरे सर्वेक्षण के लिए राज्य में सभी जिलों के अतिरिक्त को संबंधित जिले के लिए अतिरिक्त सर्वेक्षण आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और राज्य के सभी तालुकों के तहसीलदार को उनके तालुका में सहायक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त किया गया है।

इसी के तहत परभणी और पुणे जिलों में पायलट सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के बाद अनुभव और निष्कर्षों के आधार पर, राज्य के शेष क्षेत्रों पर सर्वेक्षण का काम पूरा किया जाएगा। पायलट सर्वेक्षण करने के लिए अधिकारियों के लिए समझौता आयुक्त एवं निदेशक, भूमि अभिलेख की ओर से एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

महाराष्ट्र राज्य में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का पहला सर्वेक्षण सन् 1997 से 2002 की अवदि के दौरान किया गया था। उस समय तत्कालीन सर्वेक्षण आयुक्त 31 जनवरी 2002 के दिन अपनी रिपोर्ट और महाराष्ट्र राज्य में वक्फ की सूची राज्य सरकार को सौंपी थी। केंद्रीय कानून वक्फ अधिनियम, 1995 के सेक्शन 4(6) के अनुसार निकटतम सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपने के दस साल या उसके बाद दूसरा सर्वेक्षण अनिवार्य है।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disclaimer हमे आप के इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करे और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य मे कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह ईमेल hindustankiaawaz.in@gmail.com भेज कर सूचित करे । साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दे । जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके ।

Post a Comment

Blogger