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मुंबई । संवाददाता

मुंबई, मनपा की बंद पड़ी हुई ३५ स्कुलो को अब दुबारा शुरू किया जने वाला है. इन स्कुलो को नीजी संस्थाओ द्वारा चलाया जाने वाला है. स्कुलो में शिक्षको की नियुक्ती व व्यवस्थापन संबधित कार्य संस्था को करना पड़ेगा. स्कुल के इमारत की देख रेख और मरम्मत कार्य सिर्फ पालिका करने वाली है. इन स्कुलो में विद्यार्थियों को या गुणवत्ता के शाथ मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. यह प्रस्ताव शिक्षण समितीने मंजूर किया था. उसके बाद उस प्रस्तावपर गटनेताओ ने कुछ सुझाव दिया था. इस सुझाव सहित प्रस्ताव पालिका सभागृह में मंजुरी के लिए पेश किया गया है.

गौरतलब है की मनपा स्कुलो में विद्यार्थियों की संख्या कम होने से लगभग 35 स्कुल बंद किया गया है . यह स्कुल दुबारा शुरू करकर गुणवत्ता के शाथ मुफ्त शिक्षा दिए जाने के लिए यह निर्णय मनपा ने लिया है. ‘सार्वजनिक लोक सहभाग कार्यक्रम’ के अंतगर्त ‘नीजी संस्था के शिक्षक सहित संपूर्ण प्रबंध’ नीति द्वारा नीजी संस्थाओ को चलाने के लिए दिया जाने वाला है. यह स्कुल किसी भी बोर्ड से संलग्न होगे. और शिशु क्लास व कक्षा पहिली से दसवी तक गरीबीरेखा के निचे राशनकार्ड वाले परिवार के बच्चो को प्रवेश देते समय प्राथमिकता दी जाएगी. इस स्कुलो को जलाये जने के लिए विधिवत निविदा प्रक्रिया मंगवाकर नीजी संस्थाओ को चलाये जाने के लिए दिया जायेगा. इस प्रस्ताव को स्थायी समिती, शिक्षण समिती की इसके पहले ही मंजुरी मिली हुई है गटनेताओ की बैठक में हुई चर्चा के के संबंध में आंशिक रूप से बदलाव कर शिक्षा समिती व महापालिका की मंजुरी के लिए यह प्रस्ताव रखा जाएगा. संबंधित स्कुल नीजी संस्था को वर्तमान में ‘उसी स्थिती’ में चलाने के लिए दिया जायेगा सिर्फ इमारत की मरम्मत पालिका करेगी. विद्यार्थियों को पालिका की तरफ से दिया जाने वाला 27 वस्तू भी मुफ्त में दिया जायेगा. पालिका व शासन के तरफ से दी जाने वाली सभी सुविधा विद्यार्थियों दी जायेगी. स्कुल की इमारत का किराया, बिजली-पानी बील पालिका भरेगी. और स्कुल में मुख्याध्यापक और पहरेदार भी पालिका का रहेगा .

नीजी संस्थाओ को इन शर्तो को पूरा करना पड़ेगा-
... पिछले तीन वर्ष का कारोबार पाच करोड़

... पाच वर्षा का अनुभव अनिवार्य

... संस्था पंजीकरण अधिनियम के अनुसार पाच वर्ष पुराना पंजीकरण जरूरी

... कार्पोरेट संस्था से संलग्न संस्था या विशेषज्ञों सहयोग से दिए गये आवेदन को प्राथमिकता


नीजी संस्थाओ की जिम्मेदारिया -


... नीजी संस्था को शिक्षा के अधिकार नियमो को लागु करना पड़ेगा

... विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया

... शैक्षणिक काम के व्यतिरिक्त स्कुल की जगह उपयोग नही करेगे

... छोटा मरम्मत का काम स्वय के खर्च से करे

... शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी उपलब्ध करवाकर उनकी वेतन की जिम्मेदारी नीजी संस्था की



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