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अवैध कीटनाशक, खाद बेचने की खिलाफ कृषि आयुक्तकतालय की राज्य भर में कार्रवाई

मुंबई, 22 नवंबर : महाराष्ट्र कृषि आयुक्तालय ने अपने उड़ान दस्ते की टीम के माध्यम से अवैध कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए राज्यव्यापी कार्रवाई की है। अकोला, सांगली, जलगांव सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में की गई कार्रवाई के अलावा,अनधिकृत और एक्सपायर हो चुके कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों की बिक्री और निर्माण करने वाली कंपनियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

2 करोड़ 23 लाख रुपये के अवैध कीटनाशकों का माल जब्त कर लिया गया है। इंस्टीट्यूट और क्वालिटी कंट्रोल के निदेशक मच्छिंद्र घोलप ने कहा कि जब्त किया रगया माल लगभग पर 20 हजार 771 लीटर है।

राज्य कृषि विभाग ने कृषि आयुक्त स्तर पर राज्य के अत्याधुनिक उड़ान दस्ता नियुक्त किया हैं। इस दस्ते ने अकोला में बिक्रेताओं, वितरकों के गोदामों पर छापे मारे। इस छापेमारी में चार ऐसी कंपनियां पकड़ी गई हैं जो बिना लाइसेंस के अनधिकृत रूप से कीटनाशक का संग्रह, वितरण और बिक्री कर रही थीं। इन कंपनियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया गया है और उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है।

इस कार्रवाई के अंतर्गत कृषि रसायन एक्सपर्ट प्रा. लि., केमानोवा इंडिया प्रा. लि., एफएमसी इंडिया प्रा. लि., बायोस्टेडट इंडिया प्रा. लि. जैसी कंपनियों का 197.52 लाख रुपये का कीटनाशक जब्त कर लिया गया। इसके अलावा भारत इन्सेक्टीसाइड, मेसर्स रेनबो क्रॉप हेल्थ लि. जैसी कंपनियों के गोदामों से 26 लाख 66 हजार रुपये मूल्य के कीटनाशकों का स्टॉक जब्त किया गया है। यह स्टॉक लगभग 20 हजार 771 लीटर है।

खाद उत्पादक कंपनियों पर भी कार्रवाई

सांगली जिले में दो उर्वरक उत्पादक कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। उड़ान दस्ते ने माइक्रो लैब्स, कुपवाड़ा एमआईडीसी में छापा मारा। वहां एक ट्रक में बैग से मेसर्स क्लासवन एग्रो बायोटेक एंड फर्टिलाइज़र (येलावी, तालुका तासगांव) नाम की कंपनी का खाद मेसर्स मायक्रो लैब कंपनी के नाम PROM (Phosphate Rich Organic Manure) खाद का नाम से रिपैकिंग किया जा रहा था। दूसरे ट्रक में, 50 किलोग्राम के 120 बैग PROM के नाम से भरे गए थे। साथ ही गोदाम में सिलिकॉन और जैविक उर्वरक का स्टॉक भी पाया गया। इन उत्पादों का उत्पादन और बिक्री लाइसेंस नहीं है। इस कंपनी ने उर्वरक नियंत्रण आदेश और जीवन आवश्यक अधिनियम का उल्लंघन किया है। लिहाजा इन कंपनियों पर मुकदमा दायर किया गया है।

कुपवाड़ा एमआईडीसी स्थित मेसर्स भाटिया भूमिपुत्र ट्रेडको प्रा. लि. कंपनी के गोदाम का भी निरीक्षण किया गया, तो पाया गया कि यहां सिलिकॉन और खराब क्वालिटी मिश्रित गैर-लाइसेंस प्राप्त कंपोस्ट का उत्पादन और बिक्री की जाती है। इस कंपनी ने उर्वरक नियंत्रण आदेश और जीवन आवश्यक अधिनियम का उल्लंघन किया है। इस कार्रवाई में कुल 163.17 लाख टन उर्वरक का स्टॉक ( करीब2 लाख 78 हजार 307 रुपये) जब्त किए गए और इस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।

जांच और गुणवत्ता नियंत्रण निदेशालय को राज्य कृषि निदेशालय की ओर से यह निर्देश दिया है कि विभाग सतर्क रहकर स्थानीय स्तर पर सभी संबंधित विभागों के साथ तालमेल स्थापित करके इन अवैध गतिविधियों पर जरूरी नियंत्रण रखें।

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