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प्रतापगढ, अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0)  राम सिंह वर्मा की विज्ञप्ति के अनुसार शासन के निर्देश दिनांक 21 सितम्बर 2017 के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का प्रयोग करने के ज्ञान में वृद्धि हेतु सूचना पट्टो, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओ, मीडिया प्रसारण एवं इण्टरनेट के माध्यम से प्रचार हेतु निर्देश दिये गये है। यह भी निर्देशित किया गया है कि इसके लिये विभिन्न उपयोगो हेतु बनाये जाने वाले कागजात यथा राशन कार्ड, अस्पताल की रोगी पर्ची में यह निर्देशित मुद्रित हो। इसके अतिरिक्त बस स्टैण्ड, अस्पताल, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं साप्ताहिक बाजार, हाट स्थलों पर अधिनियम के प्राविधानों के प्रचार प्रसार के लिये होर्डिंग्स लगा देने से सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर भी अधिनियमों से सम्बन्धित परिचर्चा, व्याख्यान एवं कार्यशाला का आयोजन कराये।
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