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भिवंडी। एम हुसेन ।भिवंडी मनपा क्षेत्र प्रभाग क्रमांक 4 अंतर्गत सर्वे नंबर 37 प्लॉट नंबर 55 देवजीनगर शकील अपार्टमेंट के निकट नारपोली क्षेत्र भिवंडी स्थित 300 चौरस वार निजी भूखंड अब्दुल मतीन सैफुल्लाह खान व अब्दुल मलिक सैफुल्लाह खान बंधुओं की है। जिसपर अब्दुल मलिक सैफुल्लाह खान ने अवैध रूप से तल + चार महला आर सीसी भवन निर्माण किया है। गौरतलब है कि उक्त भूखंड अब्दुल मतीन व अब्दुल मलिक खान बंधुओं की संयुक्त रूप से निजी भूखंड है परंतु अब्दुल मलिक सैफुल्लाह खान ने अपने भाई अब्दुल मतीन सैफुल्लाह खान को इनका हक न देकर पूरी भूखंड हडप कर इस पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से तल + चार महले का आरसीसी भवन निर्माण किया है। अपना हक व न्याय के लिए अब्दुल मतीन खान ने अनेकोबार भाई मलिक खान से अपने हक लेने के लिए आग्रह किया है तथा परिवार के मुखिया व समाज के लोगो से भी हक दिलाने के लिए आग्रह किया है परंतु भाई अपने ही भाई को हक देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अंतत अब्दुल मतीन सैफुल्लाह खान ने अवैध निर्माण कार्य व अपने हक के लिए के अब्दुल मलिक सैफुल्लाह खान के विरुद्ध भिवंडी मनपा प्रशासन को ज्ञापन देकर अवगत कराया है। इसी के साथ ही ठाणे न्यायालय में याचिका दायर किया है जिसका केस नंबर 355/017 है जो न्यायालय में विचाराधीन है। जिसे न्यायालय ने दोनों खान बंधुओं की संयुक्त भूखंड पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करने के लिए स्टे दिया है। आश्चर्य की बात है कि न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए अब्दुल मलिक खान ने उक्त भूखंड पर अवैध भवन निर्माण कार्य जारी है जो आज भी बदस्तूर जारी है। न्यायालय की अवमानना करते हुए धडल्ले से उक्त अवैध भवन का निर्माण कार्य जारी रखा है और मनपा प्रशासन व स्थानीय पुलिस उक्त अवैध भवन निर्माता के विरुद्ध तथा निर्माणाधीन भवन के विरुद्ध कार्रवाई करने की उपेक्षा भवन निर्माता से आर्थिक व्यवहार कर पूर्ण रूप से संरक्षक बने हुए हैं। जो सभी के लिए घातक है।

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