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भिवंडी,हिन्दुस्तान की आवाज,एम हुसेन


भिवंडी। भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत अवैध निर्माण कार्य मनपा प्रशासन के कुछ अधिकारियो और भवन निर्माण कर्ताओं की मिलीभगत से शहर में अवैध निर्माण के कार्यो को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसे लेकर मुंबई उच्च न्यायालय में कई याचिका दायर की गई है जिसे लेकर न्यायालय ने भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका को अवैध निर्माण पर लगाम लगाने हेतु नए निर्देश दिए है। न्यायालय के आदेशानुसार एक समिति गठित की जायेगी जिसमे मनपा उच्च स्तरीय अधिकारियो के साथ पुलिस विभाग के उपायुक्त (डीसीपी ) का समावेश होगा। मुंबई उच्च न्यायालय के इस नए आदेश से भवन निर्माताओं में भय व्याप्त है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवंडी के नागांव गुलशन मदीना मस्जिद सलामतपुरा नागाव 2 परिसर में अब्दुल रहमान अब्दुल कादिर व बिल्डर ने अवैध निर्माण किया है, इसी प्रकार नागाव नूर मस्जिद के सामने घर नंबर 1276 / 2,1276 / 3,1276 / 3 अ को जमीनदोज करके उसी जगह पर 41 × 63 फूट चौरस का अवैध आरसीसी निर्माण खलिदा इलियास भिमानी द्वारा जारी है। इस संदर्भ में समाजसेवक अरविंद जैसवार ने मुंबई उच्च न्यायालय में शिकायत कर दावा दाखिल किया था जिसे न्यायालय ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए अवैध निर्माण के विरूद्ध भिवंडी मनपा को अवैध निर्माणों पर नियंत्रण लगाने हेतु कई निर्देश दिए। जैसे की मनपा अंतर्गत हो रहे अवैध निर्माण की पूरी जिम्मेदारी उपायुक्त (अतिक्रमण )होगा,अवैध निर्माण को जमीदोज करने हेतु पुलिस उपायुक्त को नोडल अधिकारी बनाया जाए जोकि पूरी तरह पुलिस बंदोबस्त के साथ कार्य पूर्ण करे,नोडल अधिकारी मनपा उपायुक्त (अतिक्रमण ) के साथ सप्ताह में एक बार बैठक कर हो रहे अवैध निर्माण पर चर्चा करे,मनपा आयुक्त परिसर में हो रहे अवैध निर्माणों को फेज वाईज सर्वे करे,न्यायलय के आदेश के पश्चात शिकायत निवारण केंद्र स्थापित की जाए जिसमे सभी शिकायतों को उपायुक्त (अतिक्रमण )विभाग या नियुक्त किये गए अधिकारी की देखरेख में होगा, मनपा टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराए,अवैध निर्माण के फोटो मनपा वेबसाईट पर अपलोड की जाए,शिकायतों को रजिस्टर में अभिलेख कर उसपर कार्रवाई की जाए,अवैध निर्माण जारी है तो उसे रुकवाया जाए,तीन महीने में एक बार कम से कम हिंदी,मराठी,अंग्रेजी,और उर्दू समाचार पत्र में अवैध निर्माणों की प्रसिद्धि की जाए। इसी प्रकार स्थानिक टेलिवीजन,चैनल,केबल व एफएम रेडियो पर भी अधिक से अधिक प्रसिद्धि की जाए। उच्च न्यायलय के आदेश के पश्चात अरविंद जैसवार ने न्यायालय आदेश के साथ मनपा आयुक्त,उपायुक्त,भिवंडी पुलिस उपायुक्त व मनपा प्रभाग अधिकारी को न्यायालय के निर्देशों का पालन जल्द से जल्द करने हेतु आवेदन किया है ।

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