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तीन दिन में दंड भुगतान न करने वालों पर होगी पुलिसिया कार्रवाई, मनपा प्रशासन ने जारी किया फरमान।

भिवंडी। एम हुसेन ।भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका प्रशासन के आरोग्य व स्वच्छता विभाग ने एक आदेश जारी कर भिवंडी के दुकानदारों को कचरे का डिब्बा रखने के लिए अनिवार्य घोषित किया है, जिसमें गीला व सूखा कचरा अलग-अलग न रखने वाले दुकानदार व दुकान मालिक के ऊपर एक हज़ार रुपया दंड लगाया जाएगा, दंड का भुगतान तीन दिन में न करने पर दुकानदार के विरुद्ध नियमानुसार पुलिस में मामला दर्ज कराने का प्रावधान किया गया है। मनपा सहायक आयुक्त (प्रशासन व आरोग्य) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र शासन का स्वच्छ भारत अभियान तथा महाराष्ट्र शासन का स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 2015 से शुरू है जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपने घर में गीला व सूखा कचरा अलग-अलग रखना अनिवार्य किया गया है। इसी सन्दर्भ में भिवंडी-निजामपुर शहर मनपा के अंतर्गत आने वाली दुकान, होटल, प्रयोगशाला, दवाखाना, वर्कशॉप, पान टपरी, सब्जी-फल विक्रेता, मछली विक्रेता, फूल विक्रेता, बखार मालिक, गोदाम मालिक, मटन व चिकन की दुकान, हेयर सेलून, चर्म कार, बेकरी, हाथगाड़ी पर खाने वाला पदार्थ बेचने वाले, सर्विस सेंटर, दूध डेरी, गादी कारखाने, फल के गोदाम तथा रास्ते पर समान बेचने वाले को आदेशित किया गया है कि वह अपनी दुकान पर कचरे का दो अलग अलग डिब्बा रखें। जिसमें दुकान से निकलने वाले गीले तथा सूखे कचरे को अलग रखें। कचरा लेने वाली घंटा गाड़ी आने के समय उसे गीला व सूखा कचरा अलग अलग दें। मनपा प्रशासन ने अपने आदेश द्वारा दुकानदारों को चेताया है ऐसा न करने वालों के विरुद्ध एक हज़ार रूपया दंड लगाया जाएगा। दंड की राशी का भुगतान तीन दिन में न करने वाले के विरुद्ध घन कचरा अधिनियम 2016 तथा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 की धारा 334 के अनुसार व भा.द.स. की धारा 431, 432 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए गुनाह दाखिल कराया जाएगा।

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